श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में 'डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020' से जुड़ी अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के बाद प्रदेश के कानून में कई अहम बदलाव होंगे.
इस नियम के तहत जम्मू-कश्मीर के संघटक के रूप में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगा. इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव रोहित कंसल ने दी.
उन्होंने कहा कि ये नियम अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक सरल समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया इस तरह से प्रदान करेगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी असुविधा न हो. इसके तहत किसी भी व्यकित को सरकरी सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा. साथ ही यह नियम देश भर के आवेदकों को अनुमति देता है कि वह पुलिस बल व जम्मू और कश्मीर में स्थानीय सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इसके नियम के तहत जम्मू कश्मीर में रहने 15 साल तक रहने वासे शख्स ही जम्मू कश्मीर की नागरिक कहलाएगा. इसके अलावा किसी नागरिक ने जम्मू कश्मीर में सात वर्ष पढ़ाई गई है वह कश्मीर का नागरिक माना जाएगा.
क्या है डोमिसाइल सर्टिफिकेट
किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय जरूरतों को देखते हुए वहां पर 15, 20 या 25 वर्ष (तय अनुसार) से रहने वाले लोगों को नागरिकता के अधिकार के रूप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाता है. इसके अलावा वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं.