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निजी जेट, चार्टर्ड विमानों को भी घरेलू मार्गों पर उड़ान की अनुमति

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Published : May 26, 2020, 4:28 PM IST

कोरोना लॉकडाउन के साथ ही बंद कर दी गई घरेलू विमानन सेवा को दो महीने बाद 25 मई को फिर शुरू कर दिया गया. इसी क्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निजी जेट और चार्टर्ड उड़ानों के संचालन की अनुमति दे दी है. पढ़ें विस्तार से...

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नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को घरेलू मार्गों पर निजी जेट विमानों और चार्टर्ड उड़ानों के संचालन की भी अनुमति दे दी.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 25 मई, 2020 से यात्रियों की घरेलू हवाई यात्रा शुरू का करने का निर्णय लिया है. जिसमें गैर-अनुसूचित और निजी सामान्य विमानन ऑपरेटर (फिक्स्ड विंग / हेलीकॉप्टर / माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट) द्वारा घरेलू हवाई सेवाएं भी शामिल हैं.

मंत्रालय ने गैर-अनुसूची ऑपरेटर परमिट (NSOP या चार्टर) और निजी जेट संचालन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए, जिसमें कहा गया कि रोटरी-विंग (हेलीकॉप्टर) के संचालन को DGCA द्वारा अनुमोदित SOP के अनुसार विशेष रूप से प्रत्येक बेस हेलीकाप्टर सभी चालकों को एमओडब्ल्यूएच / स्थानीय / राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश / श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर जारि किए एहतियात उड़ान से पहले और उसके दौरान सुनिश्चित करना होगा.

मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों और श्राइन बोर्ड प्रशासन को हर हेलीपैड पर आवश्यकता अनुसार बोर्डिंग, डीबोर्डिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनिटाइजेशन प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने को कहा है.

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को प्रस्थान समय से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट या हेलीपैड पर पहुंचना होगा और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहिए कि उन्हें पिछले दो महीनों में कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाया गया है.

उन्होंने कहा कि बहुत बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले यात्रियों को हवाई यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि, यह एयर एम्बुलेंस सेवाओं पर लागू नहीं होगा.

पढ़ें-कोरोना से बचाव को लेकर लागू चारों लॉकडाउन नाकाम रहे, प्लान बी बताए मोदी सरकार : राहुल गांधी

उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडेय ने बताया कि एयरलाइंस को राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक उड़ान के यात्रियों का घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अनुसार, (ऑपरेटर) एक वेब पोर्टल / डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर राज्य /केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रों को मूल जानकारी प्रदान कर सकते हैं.

इस बीच, कोविड -19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण दो महीने के निलंबन के बाद सोमवार को घरेलू यात्री उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो गया.

हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने के पहले दिन, एयरलाइनों ने 532 उड़ानों से 39,000 से अधिक यात्रियों को पहुंचाया, लेकिन आधी उड़ानों को रद करने की वजह से बड़ी संख्या में यात्री फंसे रह गए.

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को घरेलू मार्गों पर निजी जेट विमानों और चार्टर्ड उड़ानों के संचालन की भी अनुमति दे दी.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 25 मई, 2020 से यात्रियों की घरेलू हवाई यात्रा शुरू का करने का निर्णय लिया है. जिसमें गैर-अनुसूचित और निजी सामान्य विमानन ऑपरेटर (फिक्स्ड विंग / हेलीकॉप्टर / माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट) द्वारा घरेलू हवाई सेवाएं भी शामिल हैं.

मंत्रालय ने गैर-अनुसूची ऑपरेटर परमिट (NSOP या चार्टर) और निजी जेट संचालन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए, जिसमें कहा गया कि रोटरी-विंग (हेलीकॉप्टर) के संचालन को DGCA द्वारा अनुमोदित SOP के अनुसार विशेष रूप से प्रत्येक बेस हेलीकाप्टर सभी चालकों को एमओडब्ल्यूएच / स्थानीय / राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश / श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर जारि किए एहतियात उड़ान से पहले और उसके दौरान सुनिश्चित करना होगा.

मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों और श्राइन बोर्ड प्रशासन को हर हेलीपैड पर आवश्यकता अनुसार बोर्डिंग, डीबोर्डिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनिटाइजेशन प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने को कहा है.

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को प्रस्थान समय से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट या हेलीपैड पर पहुंचना होगा और अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहिए कि उन्हें पिछले दो महीनों में कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाया गया है.

उन्होंने कहा कि बहुत बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले यात्रियों को हवाई यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि, यह एयर एम्बुलेंस सेवाओं पर लागू नहीं होगा.

पढ़ें-कोरोना से बचाव को लेकर लागू चारों लॉकडाउन नाकाम रहे, प्लान बी बताए मोदी सरकार : राहुल गांधी

उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडेय ने बताया कि एयरलाइंस को राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक उड़ान के यात्रियों का घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अनुसार, (ऑपरेटर) एक वेब पोर्टल / डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर राज्य /केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रों को मूल जानकारी प्रदान कर सकते हैं.

इस बीच, कोविड -19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण दो महीने के निलंबन के बाद सोमवार को घरेलू यात्री उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो गया.

हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने के पहले दिन, एयरलाइनों ने 532 उड़ानों से 39,000 से अधिक यात्रियों को पहुंचाया, लेकिन आधी उड़ानों को रद करने की वजह से बड़ी संख्या में यात्री फंसे रह गए.

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