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जानें कोयला घोटाला केस और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे से जुड़े तथ्य - ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक

1999 में झारखंड के गिरडीह में 'ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन से मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया.

former union minister dilip ray
पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे
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Published : Oct 7, 2020, 1:15 PM IST

Updated : Oct 7, 2020, 1:47 PM IST

नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1999 के झारखंड कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने 21 वर्ष बाद इस मामले में फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं क्या है कोयला घोटाला केस...

यह था मामला :

यह मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है. जब दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे.

यह मामला झारखंड के जिला गिरिडीह में 105.153 हेक्टेयर गैर-राष्ट्रीयकृत परित्यक्त कोयला खनन क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है.

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय को मई 1998 में सीटीएल ने आवेदन किया था, लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड ने मंत्रालय को बताया कि खनन खतरनाक हो सकता है क्योंकि कोयला ब्लॉक एक परित्यक्त खान क्षेत्र था और पानी से भरा हुआ था. 23 अप्रैल 1999 को फिर से दिलीप रे के कार्यालय में फाइल भेजी गई और 12 मई 1999 को सीटीएल ने मंत्री को एक नया प्रतिनिधित्व सौंपते हुए कहा कि उनके आवेदन पर शीघ्रता से विचार किया जा सकता है.

जब 13 मई 1999 को तत्कालीन केंद्रीय कोयला सचिव के बाद दिलीप रे के कार्यालय में फाइल आई तो इसे अतिरिक्त सचिव नित्या नंद गौतम के डेस्क पर भेजा गया.

सीबीआई ने आरोप लगाया कि गौतम ने अपने पिछले अवलोकन से पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने कोयला मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों में ढील देने के लिए कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए सीटीएल की सिफारिश की.

कोयला मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 1999 को सीटीएल के पक्ष में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन को पत्र जारी किया. यह आरोप लगाया गया था कि ब्लॉक के आवंटन के बाद, सीटीएल ने संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी खदान खोलने की अनुमति के बिना भी अवैध रूप से कोयला निकालना शुरू कर दिया.

रे ने फैसले पर प्रतिक्रिया नहीं दी.

अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया.

कौन हैं दिलीप रे

66 वर्षीय दिलीप रे एक होटल टायकून है और 1990 के दशक में बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक है.

दिलीप रे राज्यसभा के लिए चुने गए थे. जो ओडिशा के कुछ भाजपा विधायकों के समर्थन के साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में थे.

2004 में कांग्रेस में शामिल हो गए लेकिन 2008 में पार्टी छोड़ दी.

2009 में वह भाजपा में शामिल हो गए और 2014 में राउरकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए.

केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से ब्रह्मडीह कोयला घोटाला मामले में आरोप पत्र मिलने के बाद उन्होंने नवंबर 2018 में पार्टी छोड़ दी.

नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 1999 के झारखंड कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने 21 वर्ष बाद इस मामले में फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं क्या है कोयला घोटाला केस...

यह था मामला :

यह मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है. जब दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे.

यह मामला झारखंड के जिला गिरिडीह में 105.153 हेक्टेयर गैर-राष्ट्रीयकृत परित्यक्त कोयला खनन क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है.

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए कोयला मंत्रालय को मई 1998 में सीटीएल ने आवेदन किया था, लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड ने मंत्रालय को बताया कि खनन खतरनाक हो सकता है क्योंकि कोयला ब्लॉक एक परित्यक्त खान क्षेत्र था और पानी से भरा हुआ था. 23 अप्रैल 1999 को फिर से दिलीप रे के कार्यालय में फाइल भेजी गई और 12 मई 1999 को सीटीएल ने मंत्री को एक नया प्रतिनिधित्व सौंपते हुए कहा कि उनके आवेदन पर शीघ्रता से विचार किया जा सकता है.

जब 13 मई 1999 को तत्कालीन केंद्रीय कोयला सचिव के बाद दिलीप रे के कार्यालय में फाइल आई तो इसे अतिरिक्त सचिव नित्या नंद गौतम के डेस्क पर भेजा गया.

सीबीआई ने आरोप लगाया कि गौतम ने अपने पिछले अवलोकन से पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने कोयला मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों में ढील देने के लिए कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए सीटीएल की सिफारिश की.

कोयला मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 1999 को सीटीएल के पक्ष में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन को पत्र जारी किया. यह आरोप लगाया गया था कि ब्लॉक के आवंटन के बाद, सीटीएल ने संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी खदान खोलने की अनुमति के बिना भी अवैध रूप से कोयला निकालना शुरू कर दिया.

रे ने फैसले पर प्रतिक्रिया नहीं दी.

अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया.

कौन हैं दिलीप रे

66 वर्षीय दिलीप रे एक होटल टायकून है और 1990 के दशक में बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक है.

दिलीप रे राज्यसभा के लिए चुने गए थे. जो ओडिशा के कुछ भाजपा विधायकों के समर्थन के साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में थे.

2004 में कांग्रेस में शामिल हो गए लेकिन 2008 में पार्टी छोड़ दी.

2009 में वह भाजपा में शामिल हो गए और 2014 में राउरकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए.

केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से ब्रह्मडीह कोयला घोटाला मामले में आरोप पत्र मिलने के बाद उन्होंने नवंबर 2018 में पार्टी छोड़ दी.

Last Updated : Oct 7, 2020, 1:47 PM IST
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