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गुजरात में तीन तलाक कानून के तहत पहला मामला दर्ज - गुजरात में तीन तलाक का मामला

गुजरात में गुरुवार को तीन तलाक कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया. महिला ने पति सहित अपनी सास पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

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Published : Aug 23, 2019, 9:56 AM IST

Updated : Sep 27, 2019, 11:20 PM IST

सूरत: गुजरात के सूरत में फोन पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर तलाक देने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ नये तीन तलाक कानून के तहत बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया.

पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने बताया कि संसद में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद गुजरात में इस कानून के तहत दर्ज होने वाला यह पहला मामला है.

महिला की शिकायत के अनुसार उसका पति मोहम्मद उर्फ वसीम पठान और उसकी मां पिछले डेढ़ वर्ष से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे.

पढ़ें: अनंत सिंह की बिहार पुलिस को खुली चुनौती, कहा- कोर्ट में करुंगा सरेंडर

उसने बताया कि झगड़े के बाद जून में पठान उसे उसके माता-पिता के घर ले गया और उसे वहां छोड़ दिया.

महिला ने आरोप लगाया कि उसी रात उसने (पठान) उसे फोन किया और तीन बार तलाक बोल दिया.

उसने बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज कराई है.

सूरत: गुजरात के सूरत में फोन पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर तलाक देने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ नये तीन तलाक कानून के तहत बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया.

पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने बताया कि संसद में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद गुजरात में इस कानून के तहत दर्ज होने वाला यह पहला मामला है.

महिला की शिकायत के अनुसार उसका पति मोहम्मद उर्फ वसीम पठान और उसकी मां पिछले डेढ़ वर्ष से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे.

पढ़ें: अनंत सिंह की बिहार पुलिस को खुली चुनौती, कहा- कोर्ट में करुंगा सरेंडर

उसने बताया कि झगड़े के बाद जून में पठान उसे उसके माता-पिता के घर ले गया और उसे वहां छोड़ दिया.

महिला ने आरोप लगाया कि उसी रात उसने (पठान) उसे फोन किया और तीन बार तलाक बोल दिया.

उसने बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज कराई है.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 0:34 HRS IST




             
  • गुजरात में तीन तलाक कानून के तहत पहला मामला दर्ज



सूरत, 22 अगस्त (भाषा) गुजरात के सूरत में फोन पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर तलाक देने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ नये तीन तलाक कानून के तहत बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया।



पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने बताया कि संसद में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद गुजरात में इस कानून के तहत दर्ज होने वाला यह पहला मामला है।



महिला की शिकायत के अनुसार उसका पति मोहम्मद उर्फ वसीम पठान और उसकी मां पिछले डेढ़ वर्ष से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे।



उसने बताया कि झगड़े के बाद जून में पठान उसे उसके माता-पिता के घर ले गया और उसे वहां छोड़ दिया।



महिला ने आरोप लगाया कि उसी रात उसने (पठान) उसे फोन किया और तीन बार तलाक बोल दिया।



उसने बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज कराई है।


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Last Updated : Sep 27, 2019, 11:20 PM IST
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