नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई को 15 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है.
गौरतलब है कि कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं.
सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया, जिसके बाद जस्टिस सुरेश कैत ने इस याचिका पर कल सुनवाई करने का आदेश दिया.
दिल्ली HC में दायर की है याचिका
डीके शिवकुमार ने ट्रायल कोर्ट से जमानत रद्द करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
उन्होंने कोर्ट से जमानत देने की मांग की है. पिछले 25 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया था.
राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अपने फैसले में कहा था कि जांच अभी अहम मोड़ पर है और डीके शिवकुमार को अभी जमानत देना जांच पर असर डाल सकता है.
ईडी ने दिखाए दस्तावेज
कोर्ट ने कहा था कि डीके शिवकुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं, जिनमें 317 खातों की सूची और संपत्तियां भी शामिल हैं.
कोर्ट ने क्या कहा था
कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी को स्वतंत्र तरीके से जांच करने का मौका मिलना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर विचार करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया लेकिन समान के हित को दरकिनार नहीं किया जा सकता है.
सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से केएम नटराज ने कहा था कि डीके शिवकुमार की समाज में गहरी पैठ है, लेकिन इससे बड़ी गहरी साजिश इस केस में नजर आती है, जिसका खुलासा जरूरी है.
जमानत देने पर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. इनकम टैक्स जांच के दौरान कुछ गवाहों ने बयान दिए, लेकिन सात-आठ महीने बाद वो पलट गए. जाहिर है, उनको आरोपी की ओर से प्रभावित किया गया.
3 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
डीके शिवकुमार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के अधिकारी बार-बार बड़ी रकम के बरामद होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे साबित करने वाले दस्तावेज और सबूत कहां हैं? हर दिन ईडी के अधिकारी रकम को बढ़ाते रहते हैं. मुझे बन्द रखने के लिए ईडी केस को ग्लोरीफाई कर रही है.
सिंघवी ने कहा था कि अब आखिर कौन से दस्तावेजों के साथ मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं. सारे दस्तावेज तो ईडी के कब्जे में है.
ईडी रेड कर सारे दस्तावेजों को पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी है. मैंने कोई दस्तावेजों की हेराफेरी नहीं की है, राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.
पिछले 17 सितंबर को कोर्ट ने डीके शिवकुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 3 सितंबर को ईडी ने डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था.
करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप था
बता दें कि सितंबर 2018 में ईडी ने डीके शिवकुमार और दिल्ली के कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंथैया समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.
यह मामला 2018 में इनकम टैक्स विभाग द्वारा डीके शिवकुमार के खिलाफ बेंगलुरु के ट्रायल कोर्ट में दायर आरोप पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था. इसमें करोड़ों की टैक्स चोरी और हवाला लेन-देन का आरोप था.
इस मामले में पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिवकुमार की ईडी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद वे ईडी के समक्ष पेश हुए थे.