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1984 के दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी दे दिल्ली सरकार : दिल्ली हाई कोर्ट - न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा है कि उसे 1984 के सिख नरसंहार पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देनी चाहिए. दरअसल वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई. जानें विस्तार से...

1984 jobs Case
1984 के सिख नरसंहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय
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Published : Nov 27, 2019, 11:29 PM IST

Updated : Nov 27, 2019, 11:59 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से कहा है कि वह 1984 के सिख नरसंहार पीड़ितों के परिजनों को यथाशीघ्र नौकरी उपलब्ध कराए.

दरअसल 2006 में केंद्र सरकार ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई.

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी देते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिवक्ता.

बता दें, 1120 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कभी नौकरी नहीं मिली. उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उनके आवेदन क्यों खारिज कर दिए गए और जो योग्य है, उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए.

इसे भी पढ़ें - सिख दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी में केजरीवाल सरकार

गौरतलब है कि दंगा पीड़ितों के परिजनों को दिल्ली सरकार द्वारा नौकरी देने में विफल रहने के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी.

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से कहा है कि वह 1984 के सिख नरसंहार पीड़ितों के परिजनों को यथाशीघ्र नौकरी उपलब्ध कराए.

दरअसल 2006 में केंद्र सरकार ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई.

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी देते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिवक्ता.

बता दें, 1120 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कभी नौकरी नहीं मिली. उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उनके आवेदन क्यों खारिज कर दिए गए और जो योग्य है, उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए.

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गौरतलब है कि दंगा पीड़ितों के परिजनों को दिल्ली सरकार द्वारा नौकरी देने में विफल रहने के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी.

Intro:


Body:Delhi high court on Wednesday has asked delhi govt to provide jobs to the kins of 1984 sikh carnage victims. In 2006 union government has issued a notification regarding jobs to the kins of victims but till now jobs are not given. 1120 people had also applied for the jobs but they never got the jobs. high court has asked delhi govt to provide reason to the applicants who have been rejected and those who are eligible should be given job as soon as possible.

Delhi Sikh Gurudwara Management Committee had filed a PIL in Delhi high court after delhi government failed to implement decision of providing jobs.

Byte: Jagdeep Singh Kahlon
Legal cell Chairman and lawyer,Delhi Sikh Gurdwara management committee


Conclusion:
Last Updated : Nov 27, 2019, 11:59 PM IST
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