नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप तय कर दिया है. स्पेशल जज विकास धूल ने इस मामले पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को करने का आदेश दिया है.
पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में 27 फरवरी से कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा. 27 फरवरी को अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान दर्ज होंगे. कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है.
ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.
ईडी ने छह करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की थी
2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की दिल्ली में एक करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर छह करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी.
अभी जेल में हैं चौटाला
चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को सात साल पहले 16 जनवरी, 2013 को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी.