नई दिल्ली : दिल्ली की अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन की पुलिस हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी है.
पार्षद ताहिर हुसैन पर दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया था.
आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर मारा गया था. अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि उसके शरीर पर चार सौ बार धारदार हथियार से वार किए गए. ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर चुका है.
दिल्ली हिंसा : एसआईटी ने ताहिर हुसैन के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया
हिंसा में कथित संलिप्तता को लेकर दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी से निलंबित कर दिया था.