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कोयला घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे दोषी करार

विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री दिलीप रे को कोयला घोटाले में आपराधिक षड्यंत्र और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया है.

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Published : Oct 6, 2020, 12:30 PM IST

Updated : Oct 6, 2020, 12:59 PM IST

Coal scam
कोयला घोटाला

नई दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को वर्ष 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया.

विशेष न्यायाधीश भारत पारसकर ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) रहे रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों को लेकर दोषी ठहराया.

अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया.

पढ़ें: आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति में तीन अहम नियुक्तियां

बता दें कि अदालत सजा के संबंध में 14 अक्टूबर को दलीलें सुनेगी.

यह मामला 1999 में झारखंड के गिरडीह में 'ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन से जुड़ा है.

नई दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को वर्ष 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया.

विशेष न्यायाधीश भारत पारसकर ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) रहे रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों को लेकर दोषी ठहराया.

अदालत ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया.

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बता दें कि अदालत सजा के संबंध में 14 अक्टूबर को दलीलें सुनेगी.

यह मामला 1999 में झारखंड के गिरडीह में 'ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन से जुड़ा है.

Last Updated : Oct 6, 2020, 12:59 PM IST
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