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ओडिशा : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या, दोषी को मौत की सजा

ओडिशा में नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के दोषी को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 26, 2019, 11:38 PM IST

Updated : Jul 27, 2019, 7:19 AM IST

अंगुल (ओडिशा) : पॉक्सो की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में 20 वर्षीय एक युवक को मौत की सजा सुनाई है.

यह फैसला न्यायमूर्ति सुरेश चंद्र प्रधान ने घटना के छह महीने बाद सुनाया है.

बता दें कि इस मामले में दोषी करार दिए गए अनामा जो कि देहुरी जिले के कंगुला गांव का निवासी है. उसने 12 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

देखें वीडियो.

मृतक बच्ची उसी के गांव की रहने वाली थी.

पढ़ें- साइकिल के लिए नहीं दिए पैसे, इसलिए पति ने दिया तीन तलाक

विशेष अभियोजक सरोज कुमार पटनायक ने कहा कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) की अदालत ने 36 प्रत्यक्षदर्शियों और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद यह फैसला सुनाया गया है.

अंगुल (ओडिशा) : पॉक्सो की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या के मामले में 20 वर्षीय एक युवक को मौत की सजा सुनाई है.

यह फैसला न्यायमूर्ति सुरेश चंद्र प्रधान ने घटना के छह महीने बाद सुनाया है.

बता दें कि इस मामले में दोषी करार दिए गए अनामा जो कि देहुरी जिले के कंगुला गांव का निवासी है. उसने 12 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

देखें वीडियो.

मृतक बच्ची उसी के गांव की रहने वाली थी.

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विशेष अभियोजक सरोज कुमार पटनायक ने कहा कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) की अदालत ने 36 प्रत्यक्षदर्शियों और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद यह फैसला सुनाया गया है.

Intro:ପୋସ୍କୋ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶBody:ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋସ୍କୋ ଜଜ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ଏଇତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇ ଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇ ଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପୋସ୍କୋ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ଥାନା କାଙ୍ଗୁଳା ଗାଁର ଅନାମ ଦେହୁରୀ ଗତ 2019 ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ପଥର ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ନବଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଏକ ନାଳ କୁଳ ବୁଦା ମୂଳେ ପକାଇ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନାମକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା। ବିଚାରପତି ପରିପାର୍ଶ୍ଵକ ସ୍ଥିତି, 36 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଙ୍କ ବୟାନ କୁ ଭିତି କରିଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇ ଛନ୍ତି।
ବାଇଟ1-ସରୋଜ ପଟନାୟକ(ସରକାରୀ ଓକିଲ)
ବାଇଟ2-ମହେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତିଆ(ସରକାରୀ ଓକିଲ)
Conclusion:ପୁରା ଘଟଣା କୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା ।
Last Updated : Jul 27, 2019, 7:19 AM IST
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