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उत्तराखंड : छः माह के बच्चे पर प्राथमिकी दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट निलंबित - मासूम बच्चों पर केस दर्ज

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तीन साल और छः माह के बच्चे पर मुकदमा दर्ज करने और काम में लापरवाही बरतने के चलते डीएम ने कोविड मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया है.

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प्रतीकात्मक चित्र
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Published : Apr 24, 2020, 8:56 PM IST

उत्तरकाशी : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 47 लोगों के खिलाफ क्वारंटाइन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज करने वाले कोविड मजिस्ट्रेट को डीएम डॉ. आशीष चौहान ने निलंबित कर दिया है. कोविड मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा ने मामले में तीन मासूमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

बताया जा रहा है कि कोविड मजिस्ट्रेट ने स्वयं मौके पर नहीं जाकर ग्राम प्रधान से जानकारी के आधार पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया था. इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने उसके निलंबन के आदेश दिए.

होम क्वारंटाइन के नियमों का सही तरीके से पालन करवाने के लिए जिले के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में भी अलग-अलग कोविड मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं. तीन दिन पहले चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के कोविड मजिस्ट्रेट सहायक अभियंता सिंचाई विभाग ने राजस्व विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में बताया गया कि माड़ खालसी गांव में 47 लोगों ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया है. इस पर राजस्व विभाग ने मुकदमा दर्ज कर दिया. पंचकूला हरियाणा से वापस अपने मां पिता के साथ घर लौटी 3 वर्षीय बच्ची और 6 महीने के मासूम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट...

पढ़ें- श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में हो सकेगा कोरोना टेस्ट, अनुमति का इंतजार

इन 47 लोगों में माड़ खालसी की तीन वर्षीय बच्ची और छः माह के मासूम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था. इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉ आशीष चौहान ने मामले की जांच की तो पता चला कि कोविड मजिस्ट्रेट ने ग्राम प्रधान से ही जानकारी के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई थी. डीएम ने कोविड मजिस्ट्रेट की गलती पर उसे निलंबित कर दिया है. डीएम ने बताया कि मामले के सभी पक्षों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें उत्तरकाशी में 6 माह के मासूम और 3 वर्ष की बालिका पर जुवेनाइल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि 8 वर्ष से कम के बच्चों पर यह धारा नहीं लगाई जा सकती है. मगर फिर भी उत्तरकाशी में क्वारंटाइन उल्लंघन करने के मामले में बच्चों पर मुकदमा दर्ज किया गया. जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने कोविड मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा को निलंबित किया.

उत्तरकाशी : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 47 लोगों के खिलाफ क्वारंटाइन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज करने वाले कोविड मजिस्ट्रेट को डीएम डॉ. आशीष चौहान ने निलंबित कर दिया है. कोविड मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा ने मामले में तीन मासूमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

बताया जा रहा है कि कोविड मजिस्ट्रेट ने स्वयं मौके पर नहीं जाकर ग्राम प्रधान से जानकारी के आधार पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया था. इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने उसके निलंबन के आदेश दिए.

होम क्वारंटाइन के नियमों का सही तरीके से पालन करवाने के लिए जिले के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में भी अलग-अलग कोविड मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं. तीन दिन पहले चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के कोविड मजिस्ट्रेट सहायक अभियंता सिंचाई विभाग ने राजस्व विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में बताया गया कि माड़ खालसी गांव में 47 लोगों ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया है. इस पर राजस्व विभाग ने मुकदमा दर्ज कर दिया. पंचकूला हरियाणा से वापस अपने मां पिता के साथ घर लौटी 3 वर्षीय बच्ची और 6 महीने के मासूम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था.

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इन 47 लोगों में माड़ खालसी की तीन वर्षीय बच्ची और छः माह के मासूम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था. इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए डीएम डॉ आशीष चौहान ने मामले की जांच की तो पता चला कि कोविड मजिस्ट्रेट ने ग्राम प्रधान से ही जानकारी के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई थी. डीएम ने कोविड मजिस्ट्रेट की गलती पर उसे निलंबित कर दिया है. डीएम ने बताया कि मामले के सभी पक्षों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करवाई जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें उत्तरकाशी में 6 माह के मासूम और 3 वर्ष की बालिका पर जुवेनाइल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि 8 वर्ष से कम के बच्चों पर यह धारा नहीं लगाई जा सकती है. मगर फिर भी उत्तरकाशी में क्वारंटाइन उल्लंघन करने के मामले में बच्चों पर मुकदमा दर्ज किया गया. जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने कोविड मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा को निलंबित किया.

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