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स्कूल बंद, मिड डे मील नहीं मिलने का सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को नोटिस

कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते कई राज्यों समेत दिल्ली में भी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं. ऐसे में बच्चों को मध्याह्न भोजन से वंचित होना पड़ रहा है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया.

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स्कूल बंद, मिड डे मील नहीं मिलने का सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को नोटिस
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Published : Mar 18, 2020, 1:39 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप के चलते देश के कई हिस्सों में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं होने के मामले का बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया.

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे के नेतृत्व में एक पीठ ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछा कि स्कूल बंद किए जाने पर बच्चों को मध्याह्न भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है.

पढ़ें : कोरोना वायरस: लवली पब्लिक स्कूल दे रहा ऑनलाइन क्लासेज

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर और अन्य कई राज्यों में 31 मार्च तक स्कूल बंद हैं.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप के चलते देश के कई हिस्सों में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं होने के मामले का बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया.

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे के नेतृत्व में एक पीठ ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछा कि स्कूल बंद किए जाने पर बच्चों को मध्याह्न भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है.

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