नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप के चलते देश के कई हिस्सों में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं होने के मामले का बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया.
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे के नेतृत्व में एक पीठ ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछा कि स्कूल बंद किए जाने पर बच्चों को मध्याह्न भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है.
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कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर और अन्य कई राज्यों में 31 मार्च तक स्कूल बंद हैं.