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INX मीडिया मामला : अदालत ने चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक ED की हिरासत में भेजा - P Chidambaram in inx media case

INX मीडिया धनशोधन मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है. वहीं चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम बहुत बीमार हैं. पढ़ें पूरी खबर...

आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामला
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Published : Oct 24, 2019, 11:07 PM IST

Updated : Oct 24, 2019, 11:43 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है.

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति दी और निर्देश दिया कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जटिलता के मामले में उन्हें तुरन्त एम्स ले जाया जाए.

अदालत ने कहा कि उनकी हिरासत की अन्य शर्तें वही रहेंगी, जिसमें उन्हें घर का बना खाना उपलब्ध कराया जाना भी शामिल है. जांच एजेंसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछताछ के लिए उन्हें सात दिन की हिरासत में भेजे जाने का अदालत से अनुरोध किया था. चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम बहुत बीमार हैं.

पढ़ें : हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, सस्पेंस बरकरार

सिब्बल ने हैदराबाद में उनके लिए उपचार के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत मांगी है. ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और कहा कि यदि एजेंसी की जांच को रोका गया तो यह घोर अन्याय होगा. मेहता ने कहा कि दस्तावेजी सबूत सामने आया है, जिससे चिदंबरम के धनशोधन से जुड़े होने का पता चलता है. विधि अधिकारी ने कहा कि चिदंबरम से और पूछताछ किये जाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने 65 सवालों के जवाब दिए हैं और उनसे पूछताछ अभी पूरी नहीं हो सकी है. सिब्बल ने हालांकि कहा कि चिदंबरम को और हिरासत में भेजे जाने का कोई आधार नहीं है और एजेंसी इन दिनों गवाहों के साथ आसानी से चिदंबरम का सामना करा सकती थी.

अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा अब तक चिदंबरम का गवाहों से सामना क्यों नहीं कराया गया, इस पर मेहता ने कहा कि ईडी उनका बयान दर्ज करना चाहती थी और इसके लिए एक समय सीमा थी.
सिब्बल ने अदालत को बताया कि चिदंबरम बीमार है और वह तेज दर्द से पीड़ित है, इस पर मेहता ने कहा कि जब भी जरूरत हुई थी उनकी चिकित्सा जांच की गई.

सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम का इलाज हैदराबाद में उनके खुद के चिकित्सक द्वारा कराया जाना चाहिए. वापस आने के बाद वह जांच में सहयोग करेंगे. मेहता ने अदालत को बताया कि दिल्ली में पर्याप्त अच्छे चिकित्सक हैं और उनका यहां इलाज किया जा सकता है. सीबीआई ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और इस समय वह धनशोधन से संबंधित मामले में ईडी की हिरासत में है.

पढ़ें : DU के पूर्व प्रोफेसर एस.ए.आर. गिलानी का निधन

सीबीआई ने यह मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया था. यह मामला 2007 मे वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त करने की मंजूरी में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है.

इसके बाद, ईडी ने 2017 में इस संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया. ईडी ने इस वर्ष 16 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया था.चिदंबरम की हिरासत अवधि बृहस्पतिवार को समाप्त हुई थी.

निचली अदालत ने 21 अक्टूबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और बाद में 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने मामले में उन्हें जमानत दे दी थी.

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है.

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति दी और निर्देश दिया कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जटिलता के मामले में उन्हें तुरन्त एम्स ले जाया जाए.

अदालत ने कहा कि उनकी हिरासत की अन्य शर्तें वही रहेंगी, जिसमें उन्हें घर का बना खाना उपलब्ध कराया जाना भी शामिल है. जांच एजेंसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछताछ के लिए उन्हें सात दिन की हिरासत में भेजे जाने का अदालत से अनुरोध किया था. चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम बहुत बीमार हैं.

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सिब्बल ने हैदराबाद में उनके लिए उपचार के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत मांगी है. ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और कहा कि यदि एजेंसी की जांच को रोका गया तो यह घोर अन्याय होगा. मेहता ने कहा कि दस्तावेजी सबूत सामने आया है, जिससे चिदंबरम के धनशोधन से जुड़े होने का पता चलता है. विधि अधिकारी ने कहा कि चिदंबरम से और पूछताछ किये जाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने 65 सवालों के जवाब दिए हैं और उनसे पूछताछ अभी पूरी नहीं हो सकी है. सिब्बल ने हालांकि कहा कि चिदंबरम को और हिरासत में भेजे जाने का कोई आधार नहीं है और एजेंसी इन दिनों गवाहों के साथ आसानी से चिदंबरम का सामना करा सकती थी.

अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा अब तक चिदंबरम का गवाहों से सामना क्यों नहीं कराया गया, इस पर मेहता ने कहा कि ईडी उनका बयान दर्ज करना चाहती थी और इसके लिए एक समय सीमा थी.
सिब्बल ने अदालत को बताया कि चिदंबरम बीमार है और वह तेज दर्द से पीड़ित है, इस पर मेहता ने कहा कि जब भी जरूरत हुई थी उनकी चिकित्सा जांच की गई.

सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम का इलाज हैदराबाद में उनके खुद के चिकित्सक द्वारा कराया जाना चाहिए. वापस आने के बाद वह जांच में सहयोग करेंगे. मेहता ने अदालत को बताया कि दिल्ली में पर्याप्त अच्छे चिकित्सक हैं और उनका यहां इलाज किया जा सकता है. सीबीआई ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और इस समय वह धनशोधन से संबंधित मामले में ईडी की हिरासत में है.

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सीबीआई ने यह मामला 15 मई, 2017 को दर्ज किया था. यह मामला 2007 मे वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त करने की मंजूरी में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है.

इसके बाद, ईडी ने 2017 में इस संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया. ईडी ने इस वर्ष 16 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया था.चिदंबरम की हिरासत अवधि बृहस्पतिवार को समाप्त हुई थी.

निचली अदालत ने 21 अक्टूबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और बाद में 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने मामले में उन्हें जमानत दे दी थी.

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DL-COURT-3RD LD CHIDAMBARAM
Delhi court sends Chidambaram to ED custody till Oct 30 in INX Media money laundering case
(Eds: Adding more details)
         New Delhi, Oct 24 (PTI) A Delhi court Thursday sent former finance minister P Chidambaram to custodial interrogation by the Enforcement Directorate till October 30 in the INX Media money laundering case.
         Special judge Ajay Kumar Kuhar allowed the ED to quiz Chidambaram in custody, while also directing it that he be taken to AIIMS immediately in case of any medical complication.
         The court said that the other conditions of his custody will be the same, including providing him home-cooked food.
         The probe agency had sought 7-day custodial interrogation of the 74-year old senior Congress leader.          Senior advocate Kapil Sibal, appearing for Chidambaram, said the former minister is very ill and sought 2-day interim bail for treatment in Hyderabad.
         Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the ED, opposed the plea and said it would be a serious miscarriage of justice if the agency's investigation is curtailed.
         Mehta told the court that documentary evidence has come to light which shows Chidambaram's connection to money laundering.
         "Three kind of evidence has come forward -- e-mails exchanged between family members and co-conspirators, details of benami properties beneficially owned by the family members and co-conspirators and statements of witnesses and others who owned or were associated with the benami properties. The arrestee need to be confronted with the new evidence," he claimed.
         The law officer further said that Chidambaram has answered 65 questions and after that his pace decreased while answering specific queries supported by "clinching" documents and "incriminating" materials during interrogation.
         "Given the volume of the materials and his pace, his interrogation could not be completed," Mehta said and sought more time from the court.
         He told the court that there were "glaring discrepancies" between statements of witnesses, co-conspirators and Chidambaram and therefore he needs to be confronted with witnesses and new evidence that has come forward.
         Sibal, however, said there is no basis for further remand and the agency could have easily confronted Chidambaram with the witnesses all these days.
         "Why did the agency not confront him with witnesses in the past seven days? Only his statement was recorded," he said.
         The court then asked the Solicitor General as to why Chidambaram was not confronted with any witness so far. To this, Mehta said the ED wanted to record his statement and there was a time limit.
         The judge looked at the remand application and said that at this pace even 50 days will be less.
         "This was your ground last time too for seeking custodial interrogation that he needed to be confronted with witnesses. You recorded his statement for five days. Did not confront him with any witness. Now you are saying he needs to be confronted with more questions. At this pace, even 50 days will be less," the judge said.
         But Mehta promptly responded that the agency's pace of investigation was excellent
         Sibal told the court that Chidambaram was ill and facing acute stomach ache.
         "He is very ill. He is suffering from acute stomach pain and it has increased in the past few days. He needs to go see his doctor at Hyderabad," Sibal said, to which Mehta said he has been examined medically whenever required.
         Sibal said Chidambaram needs to be treated by his own doctor in Hyderabad.
         "His doctor knows his full medical history. Let him go and see his doctor and he will cooperate in the investigation after he comes back," said Sibal.
         Mehta told the court that there were enough good doctors in Delhi and he can be treated here.
         Chidambaram was arrested by the CBI on August 21 in the INX Media corruption case and is currently in the ED custody in a related money laundering matter.
         The CBI had registered an FIR on May 15, 2017 alleging irregularities in a Foreign Investment Promotion Board (FIPB) clearance granted to the INX Media group for receiving overseas funds of Rs 305 crore in 2007, during Chidambaram's tenure as the finance minister.
         Thereafter, the Enforcement Directorate lodged a money-laundering case in this regard in 2017.
         The ED had taken him in custody on October 16 this year which ended Thursday.
         The Supreme Court had on October 22 granted bail to Chidambaram in the INX Media corruption case lodged by the CBI saying he is neither a "flight risk" nor is there a possibility of "his abscondence from the trial". PTI URD PKS
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NNNN
Last Updated : Oct 24, 2019, 11:43 PM IST
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