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निर्भया केस: अदालत ने नये मृत्यु वारंट के लिए तिहाड़ की याचिका पर दोषियों का जवाब मांगा - tihar jail

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों की याचिका पर चारों दोषियों को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

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Published : Feb 6, 2020, 11:19 PM IST

Updated : Feb 29, 2020, 11:27 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा नए सिरे से मृत्यु वारंट जारी करने को लेकर गुरुवार को दायर याचिका पर मौत की सजा पाए चारों दोषियों से शुक्रवार तक जवाब मांगा.

निचली अदालत ने मामले में चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) की फांसी पर 'अगले आदेशों तक' 31 जनवरी को रोक लगा दी थी.

अपनी याचिका में तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति पहले ही तीन दोषियों की दया याचिकाओं को खारिज कर चुके है और इस समय चारों में से किसी का भी आवेदन किसी भी अदालत के समक्ष लंबित नहीं है.

पवन ने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है. पवन के पास दया याचिका दाखिल करने का भी विकल्प है.

पढ़ें: निर्भया केस: दोषियों के खिलाफ नए डेथ वारंट के लिए कोर्ट पहुंचा जेल प्रशासन

अधिकारियों ने अदालत को दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच फरवरी के उस आदेश के बारे में भी अवगत कराया जिसमें दोषियों को निर्देश दिये गये है कि यदि वे चाहें तो शेष कानूनी उपचारों का इस्तेमाल एक सप्ताह के भीतर कर लें.

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा नए सिरे से मृत्यु वारंट जारी करने को लेकर गुरुवार को दायर याचिका पर मौत की सजा पाए चारों दोषियों से शुक्रवार तक जवाब मांगा.

निचली अदालत ने मामले में चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) की फांसी पर 'अगले आदेशों तक' 31 जनवरी को रोक लगा दी थी.

अपनी याचिका में तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति पहले ही तीन दोषियों की दया याचिकाओं को खारिज कर चुके है और इस समय चारों में से किसी का भी आवेदन किसी भी अदालत के समक्ष लंबित नहीं है.

पवन ने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है. पवन के पास दया याचिका दाखिल करने का भी विकल्प है.

पढ़ें: निर्भया केस: दोषियों के खिलाफ नए डेथ वारंट के लिए कोर्ट पहुंचा जेल प्रशासन

अधिकारियों ने अदालत को दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच फरवरी के उस आदेश के बारे में भी अवगत कराया जिसमें दोषियों को निर्देश दिये गये है कि यदि वे चाहें तो शेष कानूनी उपचारों का इस्तेमाल एक सप्ताह के भीतर कर लें.

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Last Updated : Feb 29, 2020, 11:27 AM IST
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