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कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन मामले में हार्दिक पटेल को अग्रिम जमानत दी

2015 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें छह मार्च तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी गई है.

anticipatory bail to Hardik Patel
न्यायालय ने पाटीदार आंदोलन मामले में हार्दिक पटेल को अग्रिम जमानत दी
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Published : Feb 28, 2020, 1:46 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 8:44 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2015 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें छह मार्च तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी.

पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी.

न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने इस याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.

पीठ ने कहा, 'मामला 2015 में दर्ज किया गया था और इस मामले में जांच अब भी जारी है. आप एक मामले को पांच साल तक लटका कर नहीं रख सकते.'

पढ़ें : हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, जल्द सुनवाई की अपील की

पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी. पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में 'लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र' होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2015 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें छह मार्च तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी.

पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी.

न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने इस याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.

पीठ ने कहा, 'मामला 2015 में दर्ज किया गया था और इस मामले में जांच अब भी जारी है. आप एक मामले को पांच साल तक लटका कर नहीं रख सकते.'

पढ़ें : हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, जल्द सुनवाई की अपील की

पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी. पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में 'लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र' होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

Last Updated : Mar 2, 2020, 8:44 PM IST
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