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तमिलनाडु : लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस और जीसीसी की सख्ती

कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन भी हरसंभव प्रयासरत है . वहीं तमिलनाडु पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन के लगभग 1,84,748 मामले सामने आए हैं और उन सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन
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Published : Apr 15, 2020, 5:35 PM IST

चेन्नई : तमिलनाडु पुलिस ने बुधवार को बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक लगभग दो लाख प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जबकि डेढ़ लाख से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं. वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इसी तरह वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन उल्लंघन के लगभग 1,84,748 मामले सामने आए हैं और उन सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

उन्होंने कहा कि जुर्माने के तौर पर कुल 82.32 लाख रुपये वसूले गए हैं और 1.56 लाख वाहन जब्त किए गए हैं.

इस बीच, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने बुधवार को कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिना मास्क के पैदल आवाजाही करने वालों से जुर्माना वसूलना भी शामिल है. इससे कुछ दिन पहले कॉरपोरेशन ने जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था.

इसे भी पढ़ें- चेन्नई पुलिस की अनोखी पहल, कोरोना हेलमेट पहनकर लोगों को कर रही जागरूक

ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के एक बयान में कहा गया है, 'महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यह सूचित करता है कि जीसीसी के तहत आने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी काम के लिए बाहर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है.'

बयान में कहा गया है कि निर्देश का पालन नहीं करना अपराध समझा जाएगा और पुलिस उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

बयान के अनुसार मास्क पहने बिना वाहन चलाने वालों का वाहन जब्त कर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. साथ ही बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा.

चेन्नई : तमिलनाडु पुलिस ने बुधवार को बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक लगभग दो लाख प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जबकि डेढ़ लाख से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं. वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इसी तरह वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन उल्लंघन के लगभग 1,84,748 मामले सामने आए हैं और उन सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

उन्होंने कहा कि जुर्माने के तौर पर कुल 82.32 लाख रुपये वसूले गए हैं और 1.56 लाख वाहन जब्त किए गए हैं.

इस बीच, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने बुधवार को कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिना मास्क के पैदल आवाजाही करने वालों से जुर्माना वसूलना भी शामिल है. इससे कुछ दिन पहले कॉरपोरेशन ने जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था.

इसे भी पढ़ें- चेन्नई पुलिस की अनोखी पहल, कोरोना हेलमेट पहनकर लोगों को कर रही जागरूक

ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के एक बयान में कहा गया है, 'महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यह सूचित करता है कि जीसीसी के तहत आने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी काम के लिए बाहर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है.'

बयान में कहा गया है कि निर्देश का पालन नहीं करना अपराध समझा जाएगा और पुलिस उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

बयान के अनुसार मास्क पहने बिना वाहन चलाने वालों का वाहन जब्त कर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. साथ ही बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा.

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