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होर्डिंग हटाने के लिए चेन्नई नगर निगम करेगा गश्ती दल तैनात - deploy patrol vehicles to dismantle hoardings

कुछ ही दिन पहले अन्नाद्रमुक के बैनर की वजह से लड़की के मरने का मामला सामने आया था. इसके बाद नगर निगम ने बैनर और होर्डिंग्स को लेकर कुछ आदेश जारी किए हैं. जानें इस मामले को लेकर सख्ती बरतते हुए निगम ने क्या कुछ कहा...

होर्डिंग हटाने की तैयारी में चेन्नई नगर निगम
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Published : Sep 15, 2019, 8:12 AM IST

Updated : Sep 30, 2019, 4:04 PM IST

चेन्नईः होर्डिंग के कारण हुए हादसे में महिला इंजीनियर की मौत के बाद चेन्नई नगर निगम ने शनिवार को कहा कि वह अपने सभी क्षेत्रों में लगे होर्डिंग हटाने के लिये गश्ती वाहन तैनात करेगा.

गौरतलब है कि दोपहिया वाहन से जा रही 23 वर्षीय इंजीनियर के ऊपर अवैध होर्डिंग गिरने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई थी, जिसके बाद उसे पानी के एक टैंकर ने कुचल डाला था.

बता दें कि यह होर्डिंग अन्नाद्रमुक के एक पदाधिकारी को लेकर लगाया गया था.

कंपनियों के लाइसेंस रद्द
निगम ने कहा कि अवैध बैनरों और होर्डिंग छापने वाली कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द किये जाएंगे और उनकी निर्माण इकाईयों को सील किया जाएगा.

बैनर लगाने पर सजा
इस संबंध में निगम ने कहा कि इस तरह की सामग्रियां लगाना अवैध है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बैनर और होर्डिंग लगाने वालों को एक साल की जेल या पांच हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों की सजा सुनाई जा सकती है.

पढ़ेंः अवैध होर्डिंग से हुई मौत पर पांच लाख मुआवजा दे सरकार : मद्रास हाईकोर्ट

अब तक 245 मामले दर्ज
निगम ने कहा कि अबतक 3,964 बैनर हटाए जा चुके हैं और 245 मामले दर्ज किये गए हैं.

गश्ती वाहन होगा तैयार
निगम आयुक्त जी प्रकाश की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में शहर के उत्तर, दक्षिण और मध्य के समेत तीन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से एक गश्ती वाहन तैनात करने का निर्णय लिया गया.

चेन्नईः होर्डिंग के कारण हुए हादसे में महिला इंजीनियर की मौत के बाद चेन्नई नगर निगम ने शनिवार को कहा कि वह अपने सभी क्षेत्रों में लगे होर्डिंग हटाने के लिये गश्ती वाहन तैनात करेगा.

गौरतलब है कि दोपहिया वाहन से जा रही 23 वर्षीय इंजीनियर के ऊपर अवैध होर्डिंग गिरने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई थी, जिसके बाद उसे पानी के एक टैंकर ने कुचल डाला था.

बता दें कि यह होर्डिंग अन्नाद्रमुक के एक पदाधिकारी को लेकर लगाया गया था.

कंपनियों के लाइसेंस रद्द
निगम ने कहा कि अवैध बैनरों और होर्डिंग छापने वाली कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द किये जाएंगे और उनकी निर्माण इकाईयों को सील किया जाएगा.

बैनर लगाने पर सजा
इस संबंध में निगम ने कहा कि इस तरह की सामग्रियां लगाना अवैध है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बैनर और होर्डिंग लगाने वालों को एक साल की जेल या पांच हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों की सजा सुनाई जा सकती है.

पढ़ेंः अवैध होर्डिंग से हुई मौत पर पांच लाख मुआवजा दे सरकार : मद्रास हाईकोर्ट

अब तक 245 मामले दर्ज
निगम ने कहा कि अबतक 3,964 बैनर हटाए जा चुके हैं और 245 मामले दर्ज किये गए हैं.

गश्ती वाहन होगा तैयार
निगम आयुक्त जी प्रकाश की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में शहर के उत्तर, दक्षिण और मध्य के समेत तीन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से एक गश्ती वाहन तैनात करने का निर्णय लिया गया.

ZCZC
PRI GEN NAT
.CHENNAI MDS4
TN-HOARDINGS-CORPORATION
Chennai Corpn to deploy patrol vehicles to dismantle hoardings
Chennai, Sep 14 (PTI) Facing flak over the death of a
woman techie, run over by a water tanker after an illegal
hoarding put up an AIADMK functionary crashed down on her, the
Chennai Corporation on Saturday said patrol vehicles would be
deployed to dismantle such hoardings in all the zones.
Also, the licences of firms that print illegal banners or
hoardings would be cancelled and their manufacturing units
sealed, the corporation said.
Putting up such materials was illegal, the civic body
said, adding that legal action, envisaging a one year prison
term or a Rs 5,000 fine or both would be slapped against those
who install banners or hoardings.
So far, 3,964 banners have been removed and 245 cases
registered, the Corporation said.
A review meeting chaired by the Corporation Commissioner
G Prakash decided to deploy one patrol vehicle with immediate
effect in each of the three regions of north, south and
central in the city.
Each region comprises five corporation zones and the
initiative would be implemented in association with local
police.
"Totally, three vehicles will be on patrol to remove
hoardings and banners put up illegally in the north, central
and south zones," Prakash said after deliberating with
officials on illegal hoardings.
To lodge complaints against banners and hoardings, people
may call 9445190205 (north), 9445190698 (central) and
9445194802 (south) zones, he said.
On receiving information, the patrol teams would reach
the respective areas, click pictures and videograph the
illegal banners or flex-boards for legal action and then
dismantle them immediately, he said.
The development follows the death of the 23-year-old
woman techie on September 12 who was run over by a tanker here
after an illegal hoarding fell on her.
Hearing a plea related to the woman's death, the Madras
High Court had on Friday pulled up the authorities for their
inaction against illegal hoardings.
On December 19, 2018 the Madras High Court had in an
interim directive restrained all political parties from
putting up banners across Tamil Nadu and hoardings within the
Chennai Corporation area
A corporation official said over 3,000 illegal banners
have been removed and 245 cases have been filed in recent
times. PTI VGN
APR
APR
09142156
NNNN
Last Updated : Sep 30, 2019, 4:04 PM IST
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