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पराली प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द बनेगा नया कानून : केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के फैसले को लेकर दिये गए आदेश को बरकरार रखा है. केंद्र ने अदालत को भरोसा दिया कि वो तीन- चार दिनों में एक कानून लाकर पराली जलाने को लेकर स्थायी निकाय का गठन करेगा.

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Published : Oct 26, 2020, 3:33 PM IST

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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज पूर्व न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के नेतृत्व में एक व्यक्ति निगरानी समिति की नियुक्ति के अपने आदेश को बरकरार रखा है. यह समिति पराली जलाने को लेकर निगरानी करेगी. केंद्र सरकार पराली जलाने को लेकर कानून लाने की योजना बना रही है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ आदित्य दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने हरियाणा, पंजाब और यूपी से पराली जलाने से रोकने के लिए निर्देश मांगा था.

बता दें की, राज्यों द्वारा कदम उठाए जाने के बावजूद, पराली जलाने पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था. पिछली सुनवाई में अधिवक्ता के अनुरोध पर अदालत ने एक व्यक्ति की निगरानी समिति को नियुक्त किया था.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण होने वाली वार्षिक वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 3 से 4 दिनों में कानून लाकर एक स्थायी निकाय बनाएगा.

कोर्ट ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया कि प्रदूषण के कारण लोग घुट रहे हैं. सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज पूर्व न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के नेतृत्व में एक व्यक्ति निगरानी समिति की नियुक्ति के अपने आदेश को बरकरार रखा है. यह समिति पराली जलाने को लेकर निगरानी करेगी. केंद्र सरकार पराली जलाने को लेकर कानून लाने की योजना बना रही है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ आदित्य दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने हरियाणा, पंजाब और यूपी से पराली जलाने से रोकने के लिए निर्देश मांगा था.

बता दें की, राज्यों द्वारा कदम उठाए जाने के बावजूद, पराली जलाने पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था. पिछली सुनवाई में अधिवक्ता के अनुरोध पर अदालत ने एक व्यक्ति की निगरानी समिति को नियुक्त किया था.

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केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण होने वाली वार्षिक वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 3 से 4 दिनों में कानून लाकर एक स्थायी निकाय बनाएगा.

कोर्ट ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया कि प्रदूषण के कारण लोग घुट रहे हैं. सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए.

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