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छह माह के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित हुआ नगालैंड, आफस्पा के तहत फैसला - नागलैंड में अशांति

केंद्र सरकार ने मंगलवार कहा कि पूरे नागालैंड में परिस्थितियां परेशान करने वाली है. इसलिए राज्य को अगले छह महीने के लिए यानी दिसंबर तक पूरे नगालैंड को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया.

AMIT SHAH
अमित शाह
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Published : Jul 1, 2020, 6:48 AM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को अगले छह महीने के लिए यानि दिसंबर तक पूरे नगालैंड को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया. गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य में स्थिति खराब है.

एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक स्थिति में है कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है.

पढ़ें : नगालैंड : मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के लिए राज्यपाल को किसने उकसाया

गृह मंत्रालय ने कहा, 'इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) की धारा तीन द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' माना जाएगा.'

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को अगले छह महीने के लिए यानि दिसंबर तक पूरे नगालैंड को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया. गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य में स्थिति खराब है.

एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक स्थिति में है कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है.

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गृह मंत्रालय ने कहा, 'इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (आफस्पा) की धारा तीन द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' माना जाएगा.'

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