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सारदा घोटाला : राजीव कुमार को CBI का नोटिस, HC ने हटाई है गिरफ्तारी से रोक

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्मर राजीव कुमार को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है. सीबीआई ने उन्हें शनिवार को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. इससे पहले आज शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की याचिका खारिज कर दी. राजीव कुमार ने गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी. जानें पूरा मामला

राजीव कुमार (फाइल फोटो)
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Published : Sep 13, 2019, 4:21 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 11:23 AM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सारदा चिट फंड मामले में उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार भी कर सकती है. फिलहाल, सीबीआई ने राजीव कुमार को सारदा चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

बता दें कि कोलकाता के पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव कुमार ने सारदा घोटाले मामले में खुद को सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन पर सारदा घोटाले में सबूत से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप है.

राजीव कुमार के घर पहुंचे CBI अधिकारी

लेकिन आज कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. अब आगे इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है. बता दें कि सारदा चिट फंड घोटाले के मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर घिरे हुए हैं.

साल 2013 में सारदा चिटफंड घोटाले का पर्दाफाश हुआ था. उस वक्त राजीव कुमार विधाननगर के पुलिस आयुक्त थे. वे घोटाले की जांच का हिस्सा थे और उन्हीं के नेतृत्व में इस मामले की जांच हो रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 को सारदा चिटफंड घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया था. इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की है.

इसी साल फरवरी के महीने में सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी. अब जब कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है तो सीबीआई उन्हें किसी भी वक्त हिरासत में ले सकती है.
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद खास लोगों में से एक माना जाता है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सारदा चिट फंड मामले में उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार भी कर सकती है. फिलहाल, सीबीआई ने राजीव कुमार को सारदा चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

बता दें कि कोलकाता के पूर्व पुलिस अधिकारी राजीव कुमार ने सारदा घोटाले मामले में खुद को सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन पर सारदा घोटाले में सबूत से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप है.

राजीव कुमार के घर पहुंचे CBI अधिकारी

लेकिन आज कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. अब आगे इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है. बता दें कि सारदा चिट फंड घोटाले के मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर घिरे हुए हैं.

साल 2013 में सारदा चिटफंड घोटाले का पर्दाफाश हुआ था. उस वक्त राजीव कुमार विधाननगर के पुलिस आयुक्त थे. वे घोटाले की जांच का हिस्सा थे और उन्हीं के नेतृत्व में इस मामले की जांच हो रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 को सारदा चिटफंड घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया था. इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की है.

इसी साल फरवरी के महीने में सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी. अब जब कोर्ट ने राजीव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है तो सीबीआई उन्हें किसी भी वक्त हिरासत में ले सकती है.
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद खास लोगों में से एक माना जाता है.

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NEWSALERT-HC-RAJEEV KUMAR 2
Saradha scam: HC rejects Rajeev Kumar's prayer for quashing CBI notice seeking his appearance for questioning. PTI AMR RMS
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Last Updated : Sep 30, 2019, 11:23 AM IST
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