नई दिल्ली : न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कर्नाटक के भाजपा नेता जी. जनार्दन रेड्डी की जमानत याचिका को 16 मार्च को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया.
शीर्ष अदालत ने इस बीच सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा, जिसने जवाबी कार्यवाही के निमित्त हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा था.
भाजपा नेता और खनन दिग्गज रेड्डी ने जमानत की शर्त में स्थायी राहत की मांग की है. ताकि वो कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के कड़पा जा सकें.
रेड्डी को शीर्ष अदालत ने 2015 में इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह बेल्लारी और कड़पा नहीं जाएंगे. अदालत द्वारा उन्हें दो सप्ताह के लिए बेल्लारी जाने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उनके ससुर को दौरा पड़ा था.
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रेड्डी एक अवैध खनन मामले में अभियुक्त हैं, जिसमें उनकी फर्म ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (OMC) शामिल है. जनार्दन और उनके बहनोई बीआर श्रीनिवास रेड्डी ओएमसी के प्रबंध निदेशक थे और उन्हें सीबीआई ने सितंबर 2015 में गिरफ्तार किया था.