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10 जनवरी को अदालत में पेश हों जगनमोहन रेड्डी : CBI कोर्ट

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Published : Jan 4, 2020, 1:47 PM IST

Updated : Jan 4, 2020, 1:55 PM IST

आय से अधिक संपत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को CBI अदालत की ओर से आदेश जारी किया गया है. इसमें रेड्डी को 10 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

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सीबीआई अदालत ने जगनमोहन रेड्डी को 10 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया

हैदराबाद : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को 10 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.

रेड्डी ने उन्हें निजी पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका दायर की थी. इसी की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया.

गौरतलब है कि रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वह मुख्यमंत्री के तौर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए हैं.

आपको बता दें, अदालत हर शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रही है. अदालत ने इससे पहले भी उनकी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी.

रेड्डी को यहां मई 2012 में गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा किया गया था.

पढ़ें : जगन सरकार ने नायडू के 'प्रजा वेदिका' को कब्जे में लिया

सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया था कि वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं करें.

उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा गया था.

हैदराबाद : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को 10 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.

रेड्डी ने उन्हें निजी पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका दायर की थी. इसी की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया.

गौरतलब है कि रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वह मुख्यमंत्री के तौर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए हैं.

आपको बता दें, अदालत हर शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रही है. अदालत ने इससे पहले भी उनकी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी.

रेड्डी को यहां मई 2012 में गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा किया गया था.

पढ़ें : जगन सरकार ने नायडू के 'प्रजा वेदिका' को कब्जे में लिया

सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया था कि वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं करें.

उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा गया था.

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PRI GEN LGL NAT
.HYDERABAD LGM1
TL-COURT-JAGAN
CBI court directs AP CM Jagan to appear before it on Jan 10
         Hyderabad, Jan 4 (PTI): A Special CBI court here has
directed Andhra Pradesh Chief Minister Y S Jaganmohan Reddy to
appear before it on January 10 in connection with alleged
'quid pro quo' investments into his firms.
         The court gave the direction on Friday while hearing a
petition by him seeking exemption from personal appearance.
         Ever since Jagan became the chief minister he has not
appeared for the hearings citing his busy schedule as CM.
         The court was hearing the case every Friday.
         It had earlier rejected his plea to exempt him from
appearing personally for the hearing. The CBI opposed it.
         Jagan was released on bail from the Chanchalguda jail
here in September 2013 after being in prison for 15 months
following his arrest in May 2012 in related cases.
         While granting him bail, the special CBI court had
ordered him not to directly or indirectly induce or influence
witnesses.
         Besides, Jagan was asked to be present before the
court during the proceedings in the case.
         The CBI has filed 11 charge sheets, besides
supplementary charge sheet in the cases. PTI GDK
SS
SS
01041059
NNNN
Last Updated : Jan 4, 2020, 1:55 PM IST
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