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तेलंगाना : बाल विवाह की शिकायत पर उठी गिरफ्तारी की मांग - deputy commissioner of police pv padmaja

तेलंगाना के मेडचल जिले में बाल विवाह का मामला सामने आया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर बाल विवाह कानून के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा.

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Published : Jun 4, 2020, 10:20 AM IST

Updated : Jun 5, 2020, 6:40 AM IST

हैदराबाद : तेलंगाना के मेडचल जिले में बाल विवाह का मामला सामने आया है. बालानगर के पुलिस उपायुक्त पीवी पद्मजा ने कहा कि एक जून को 13 वर्षीय लड़की का 22 वर्षीय युवक के साथ विवाह कराया गया है. इस मामले में बाल विवाह कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

पीवी पद्मजा ने कहा कि महिला और बाल कल्याण विभाग इस मामले में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

मेडचल जिले में बाल विवाह का मामला.

पढ़ें- तेलंगाना : प्रेम में असफल होने पर युवा पत्रकार ने की आत्महत्या

बाल अधिकार कार्यकर्ता अच्युता राव ने कहा कि हमने कमिश्नर साइबराबाद और डीसीपी बालानगर पद्मजा रेड्डी और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को सूचित किया है. हमने सरकार से मांग की है कि जिस युवक ने बच्ची से शादी की है, उसे अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

मेडचल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एम प्रवीण रेड्डी के अनुसार, पुलिस को एक जून को कंडालाकोया गांव में होने वाले बाल विवाह के बारे में बुधवार रात को मेडचल ब्लॉक के एकीकृत बाल विकास सोसाइटी (ICDS) के पर्यवेक्षक अनुराधा से शिकायत मिली थी. लड़की और आरोपी एक-दूसरे से प्यार करते हैं. 1 जून को दोनों पक्षों की मौजूदगी में कंदलाकोया गांव के मुत्तलाम्मा मंदिर में शादी कर ली.

मेडचल पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, और एससी, एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है. लड़की को महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सखी केंद्र पर रखा गया है.

हैदराबाद : तेलंगाना के मेडचल जिले में बाल विवाह का मामला सामने आया है. बालानगर के पुलिस उपायुक्त पीवी पद्मजा ने कहा कि एक जून को 13 वर्षीय लड़की का 22 वर्षीय युवक के साथ विवाह कराया गया है. इस मामले में बाल विवाह कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

पीवी पद्मजा ने कहा कि महिला और बाल कल्याण विभाग इस मामले में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

मेडचल जिले में बाल विवाह का मामला.

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बाल अधिकार कार्यकर्ता अच्युता राव ने कहा कि हमने कमिश्नर साइबराबाद और डीसीपी बालानगर पद्मजा रेड्डी और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को सूचित किया है. हमने सरकार से मांग की है कि जिस युवक ने बच्ची से शादी की है, उसे अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

मेडचल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एम प्रवीण रेड्डी के अनुसार, पुलिस को एक जून को कंडालाकोया गांव में होने वाले बाल विवाह के बारे में बुधवार रात को मेडचल ब्लॉक के एकीकृत बाल विकास सोसाइटी (ICDS) के पर्यवेक्षक अनुराधा से शिकायत मिली थी. लड़की और आरोपी एक-दूसरे से प्यार करते हैं. 1 जून को दोनों पक्षों की मौजूदगी में कंदलाकोया गांव के मुत्तलाम्मा मंदिर में शादी कर ली.

मेडचल पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, और एससी, एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है. लड़की को महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सखी केंद्र पर रखा गया है.

Last Updated : Jun 5, 2020, 6:40 AM IST
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