मुंबई : सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के कवरेज पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 'मीडिया ट्रायल' केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नियम के अनुसार किसी भी मामले में चल रही जांच के दौरान मीडिया ट्रायल,जांच को प्रभावित करता है.
जून 2020 में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आईपीएस अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.
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अदालत ने आगे कहा कि जब तक नए दिशानिर्देशों को तैयार नहीं किया जाता. आत्महत्या के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए.