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23 अक्टूबर से जैन मंदिरों में खुलेंगे डाइनिंग हॉल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 23 अक्टूबर से जैन मंदिरों में डाइनिंग हॉल को खोला जा सकता है. हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि सभी को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

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बाम्बे हाई कोर्ट
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Published : Oct 22, 2020, 3:23 PM IST

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन मंदिरों को 23 अक्टूबर से नौ दिवसीय उपवास उत्सव 'अयंबिल ओली टैप' के दौरान डाइनिंग हॉल को फिर से खोलने की अनुमति दी.

अदालत के फैसले के अनुसार, मंदिरों को कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार द्वारा रेस्तरां के लिए जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन करना होगा.

हालांकि, मंदिरों को भक्तों के लिए प्रार्थना के लिए नहीं खोला जाएगा, अदालत ने स्पष्ट किया.

पढ़ें-बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में प्रवेश पर रोक, जानें हाई कोर्ट के नए निर्देश

जैन मंदिर मुंबई में अपने भोजन हॉल को फिर से खोलेंगे, एक पारंपरिक जैन त्योहार अयंबिल ओली टैप के लिए विशेष भोजन या दोपहर का भोजन परोसने के लिए.

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन मंदिरों को 23 अक्टूबर से नौ दिवसीय उपवास उत्सव 'अयंबिल ओली टैप' के दौरान डाइनिंग हॉल को फिर से खोलने की अनुमति दी.

अदालत के फैसले के अनुसार, मंदिरों को कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार द्वारा रेस्तरां के लिए जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन करना होगा.

हालांकि, मंदिरों को भक्तों के लिए प्रार्थना के लिए नहीं खोला जाएगा, अदालत ने स्पष्ट किया.

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जैन मंदिर मुंबई में अपने भोजन हॉल को फिर से खोलेंगे, एक पारंपरिक जैन त्योहार अयंबिल ओली टैप के लिए विशेष भोजन या दोपहर का भोजन परोसने के लिए.

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