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बोर्डिंग पास पर मोहर बंद, यात्री ले जा सकेंगे 350 मिलीलीटर सेनेटाइजर - ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन

देशभर में कोरोना वायरस से सीआईएसएफ के कई जवान संक्रमित हैं. विमानन सुरक्षा विनियामक ने कहा कि हवाईअड्डों पर सीआईएसएफ के कर्मी जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे. विमानन सुरक्षा विनियामक ने यह भी आदेश दिया है कि यात्री अब उड़ान में अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सेनेटाइजर लेकर जा सकता है.

boarding pass will not be stamped
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Published : May 14, 2020, 12:39 PM IST

नई दिल्ली : विमानन सुरक्षा विनियामक बीसीएएस ने बुधवार को कहा कि हवाईअड्डों पर सीआईएसएफ के कर्मी विमान में सवार होने से पूर्व जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे और

ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (बीसीएएस) ने अपने आदेश कहा कि हर हवाईअड्डा संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीईएससी क्षेत्र में उपयुक्त ऊंचाई पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ताकि यात्री और उसके बोर्डिंग पास की पहचान रिकार्ड की जा सके.

अबतक सीआईएसएफ के 13 से अधिक ऐसे कर्मी कोविड-19 संक्रमित पाये गये हैं जो दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद हवाईअड्डों पर तैनात थे.बीसीएएस ने कहा कि यह आदेश कोविड-19 महामारी की स्थिति और उसे स्पर्श/सपंर्क के माध्यम से फैलने से रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों के तहत जारी किया गया है.

दूसरे आदेश में कहा गया है, इसलिए यह तय किया गया है कि विमान में सवार हो रहे यात्रियों को अपने हैंड बैग में या व्यक्तिगत रूप से अपने साथ 350 मिलीलीटर तक तरल हैंड सेनेटाइजर ले जाने दिया जाएगा.

आम तौर पर 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ यात्रियों के हैंड बैग में ले जाने की इजाजत नहीं है.

पढ़ें-आम लोगों को तीन साल के लिए भर्ती करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही सेना

नई दिल्ली : विमानन सुरक्षा विनियामक बीसीएएस ने बुधवार को कहा कि हवाईअड्डों पर सीआईएसएफ के कर्मी विमान में सवार होने से पूर्व जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे और

ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (बीसीएएस) ने अपने आदेश कहा कि हर हवाईअड्डा संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीईएससी क्षेत्र में उपयुक्त ऊंचाई पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ताकि यात्री और उसके बोर्डिंग पास की पहचान रिकार्ड की जा सके.

अबतक सीआईएसएफ के 13 से अधिक ऐसे कर्मी कोविड-19 संक्रमित पाये गये हैं जो दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद हवाईअड्डों पर तैनात थे.बीसीएएस ने कहा कि यह आदेश कोविड-19 महामारी की स्थिति और उसे स्पर्श/सपंर्क के माध्यम से फैलने से रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों के तहत जारी किया गया है.

दूसरे आदेश में कहा गया है, इसलिए यह तय किया गया है कि विमान में सवार हो रहे यात्रियों को अपने हैंड बैग में या व्यक्तिगत रूप से अपने साथ 350 मिलीलीटर तक तरल हैंड सेनेटाइजर ले जाने दिया जाएगा.

आम तौर पर 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ यात्रियों के हैंड बैग में ले जाने की इजाजत नहीं है.

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