लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर राज्य के कई जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध नवंबर 9-10 की रात से नवंबर 30-दिसंबर एक तक लागू होगा.
यह प्रतिबंध एनसीआर, मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुण, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपथ और बुलंदशहर में लागू किया गया है.
अपर मुख्य सचिवए गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिला मजिस्ट्रेट, जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी करते हुये एनजीटी कोर्ट नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए हैं.
शासनादेश के अनुसार, न्यायालय द्वारा प्रदेश के जिन जनपदों के एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) का उल्लेख किया गया है, उनमें क्रमश: मुजफ्फरनगर को 'खराब', आगरा, वाराणसी, मेरठ व हापुड़ को 'बहुत खराब' तथा गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा, बागपत तथा बुलंदशहर को 'गंभीर' बताया है.
एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.
शासन के निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन जनपदों में एक्यूआई मॉडरेट या उससे बेहतर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं. इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए ग्रीन पटाखे व डिजिटल लेजर आदि की नई तकनीकी के प्रयोग को आम जन में प्रोत्साहित किया जाए.