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दिल्ली में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला बैन, बेचने पर होगी सजा

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Published : Jul 17, 2020, 1:55 AM IST

दिल्ली सरकार ने तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. अब राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला बेचने पर सजा होगी.

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दिल्ली में गुटखा बैन

नई दिल्ली : कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बने उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों की दायरे में शामिल कर दिया है. फिलहाल यह फैसला एक साल के लिए किया गया है.

दिल्ली सचिवालय

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में एक वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. इनमें वे सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट में या खुले में बिकते हैं.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए तंबाकू के विनिर्माण, भंडारण व बिक्री प्रतिबंधित की जाती है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस लेगी एक्शन
तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीमें छापामारी करेंगी. बता दें कि दिल्ली से पहले झारखंड में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाई गई थी.

नई दिल्ली : कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बने उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों की दायरे में शामिल कर दिया है. फिलहाल यह फैसला एक साल के लिए किया गया है.

दिल्ली सचिवालय

सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में एक वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. इनमें वे सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट में या खुले में बिकते हैं.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए तंबाकू के विनिर्माण, भंडारण व बिक्री प्रतिबंधित की जाती है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस लेगी एक्शन
तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीमें छापामारी करेंगी. बता दें कि दिल्ली से पहले झारखंड में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाई गई थी.

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