कोट्टायम : कोट्टायम की एक अदालत ने केरल में एक नन से बलात्कार के आरोपी रोमन कैथोलिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत अवधि छह जनवरी तक बढ़ा दी.
बिशप शनिवार को यहां कोट्टायम अतिरिक्त सत्र अदालत के समक्ष पेश हुए थे. मामला सुनवाई के लिए आने पर मुलक्कल के अधिवक्ता ने उनकी जमानत बढ़ाने के अनुरोध वाली एक अर्जी दाखिल की.
केरल उच्च न्यायालय ने गत वर्ष अक्टूबर में मुलक्कल को सशर्त जमानत प्रदान की थी. मुलक्कल को नन से बार-बार बलात्कार करने और यौन शोषण के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया था. नन ने गत वर्ष जून में कोट्टायम पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बिशप मुलक्कल ने मई 2014 में कुरविलंगड के एक गेस्ट हाउस में उससे बलात्कार किया था और बाद में कई मौकों पर उसका यौन शोषण किया.
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नन ने कहा कि उसे पुलिस से सम्पर्क करना पड़ा क्योंकि गिरजाघर प्राधिकारियों ने उसके द्वारा बार-बार की गई शिकायतों पर बिशप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.
यद्यपि मुलक्कल ने आरोपों को 'आधारहीन और मनगढ़ंत' करार देते हुए खारिज किया है और इस बात पर जोर दिया है कि उसने आरोप इसलिए लगाए कि कैथोलिक आदेश में अनुग्रह की उसकी मांगें खारिज कर दी गई थीं.
फिलहाल आरोपों के बाद मुलक्कल जालंधर डायसिस के बिशप पद से हट गए थे.