गुवाहाटी : असम सरकार ने लॉकडाउन को चार मई से और दो हफ्ते के लिए बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया. हालांकि उसने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ढील की वह समीक्षा करेगी.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह कहा गया.
सरकार ने देशभर में चार मई से लॉकडाउन को और दो हफ्ते के लिए बढ़ाने की शुक्रवार को घोषणा की जिसमें हवाई, रेल एवं अंतर राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध जारी रहेगा लेकिन जिलों को रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन जोन में बांटने के बाद जोखिम के आधार पर कुछ गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी.
देशभर में सभी शैक्षिणक संस्थान, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बंद रहेंगी.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि अब भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी.
इन प्रतिबंधित गतिविधियों में विमान, रेल, मेट्रो और सड़कों से अंतर-राज्यीय आवाजाही, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेलकूद परिसर शामिल हैं.
आदेश के मुताबिक जनता के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन, एकत्र होने पर रोक रहेगी तथा धार्मिक या उपासना स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी. उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गयी है.
बयान के मुताबिक कोविड-19 रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा.