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असम : वन विभाग ने लोको इंजन को किया जब्त, जानें क्या है मामला

असम में तीन सप्ताह पहले रेलवे पटरियों पर ट्रेन से टकराकर दो हाथियों की मौत हो गई थी जिसके बाद असम वन विभाग ने टक्कर मारने वाले इंजन को जब्त कर लिया है.

लोकोमोटिव इंजन
लोकोमोटिव इंजन
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Published : Oct 21, 2020, 3:36 PM IST

दिसपुर : असम में वन विभाग ने एक लोकोमोटिव इंजन को जब्त कर लिया है. आरोप है कि इंजन की टक्कर से तीन सप्ताह पहले दो हाथियों की मौत हो गई थी.

असम वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे इंजन (लोको इंजन नंबर- 12440 WDG4) को न्यू गुवाहाटी के रेलवे यार्ड से जब्त कर लिया गया है. इस इंजन से टकराने के बाद 27 सितंबर को पथरखुला और लामासाखंग रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे पटरियों पर एक मादा हाथी और उसके बच्चे की मौत हो गई थी.

अधिकारियों ने बताया कि दो जानवरों को मारने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इंजन जब्त किया गया है.

वन अधिकारी ने बताया कि लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतरता को देखते हुए जब्त किए गए इंजन को वरिष्ठ डीएमई / डीजल / न्यू गुवाहाटी चंद्र मोहन तिवारी को वापस सौंप दिया गया था. किसी भी नुकसान और जब्त संपत्ति के नुकसान के लिए 12 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर भी सहमति हुई.

असम के मुख्य वन्यजीव वार्डन महेंद्र कुमार यादव ने कहा कि वन विभाग ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दो हाथियों की हत्या के मामले को सख्ती से संज्ञान में लिया और जांच शुरू की.

पढ़ें :- कर्नाटक : गन्ना देख ललचाए हाथियों ने जमकर उड़ाई दावत

कार्रवाई के दौरान वन अधिकारियों की एक टीम ने बामुनीमैदन लोको शेड से इंजन को जब्त कर लिया. वहीं लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को निलंबित कर दिया गया है.

असम के पर्यावरण और वन मंत्री परिमल सुखाबैद्य ने कहा कि वन विभाग रेलवे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए. रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत होना और ऐसे हादसे होना बंद होना चाहिए.

दिसपुर : असम में वन विभाग ने एक लोकोमोटिव इंजन को जब्त कर लिया है. आरोप है कि इंजन की टक्कर से तीन सप्ताह पहले दो हाथियों की मौत हो गई थी.

असम वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे इंजन (लोको इंजन नंबर- 12440 WDG4) को न्यू गुवाहाटी के रेलवे यार्ड से जब्त कर लिया गया है. इस इंजन से टकराने के बाद 27 सितंबर को पथरखुला और लामासाखंग रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे पटरियों पर एक मादा हाथी और उसके बच्चे की मौत हो गई थी.

अधिकारियों ने बताया कि दो जानवरों को मारने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इंजन जब्त किया गया है.

वन अधिकारी ने बताया कि लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतरता को देखते हुए जब्त किए गए इंजन को वरिष्ठ डीएमई / डीजल / न्यू गुवाहाटी चंद्र मोहन तिवारी को वापस सौंप दिया गया था. किसी भी नुकसान और जब्त संपत्ति के नुकसान के लिए 12 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर भी सहमति हुई.

असम के मुख्य वन्यजीव वार्डन महेंद्र कुमार यादव ने कहा कि वन विभाग ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दो हाथियों की हत्या के मामले को सख्ती से संज्ञान में लिया और जांच शुरू की.

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कार्रवाई के दौरान वन अधिकारियों की एक टीम ने बामुनीमैदन लोको शेड से इंजन को जब्त कर लिया. वहीं लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को निलंबित कर दिया गया है.

असम के पर्यावरण और वन मंत्री परिमल सुखाबैद्य ने कहा कि वन विभाग रेलवे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए. रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत होना और ऐसे हादसे होना बंद होना चाहिए.

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