बेंगलुरु: आईएमए पोंजी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी आईएमए के संस्थापक-मालिक मोहम्मद मंसूर खान को आज बेंगलुरु के शांति नगर स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय से विशेष पीएमएलए कोर्ट ले जा जाया गया था. कोर्ट ने मंसूर खान को 3 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है. मंसूर खान को 23 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया है.
उसे करोड़ों के घोटाले के मुख्य आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए सुबह 6.20 बजे बेंगलुरु लाया गया था.
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और एसआईटी ने करोड़ों रुपये के आईएमए पोंजी घोटाले के मुख्य आरोपी मंसूर खान को गिरफ्तार किया था. आईएमए के संस्थापक को को विशेष जांच दल और ईडी ने नई दिल्ली से गिरफ्तार किया था.
आई मॉनिटरी अडवाइजर (IMA) के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान पर इस्लामिक बैंक के नाम पर करीब 30 हजार मुस्लिमों को चूना लगाने का आरोप है। मोहम्मद मंसूर खान करीब 1500 करोड़ की धोखाधड़ी कर दुबई भाग गया था.