ETV Bharat / bharat

गुजरात में गुंडागर्दी करने वालों को हो सकती है 10 साल की कैद - एंटी सोशल एक्टिविटीज रोकथाम अधिनियम

गुजरात में लगातार बढ़ रहे गुंडागर्दी के खिलाफ भाजपा ने कड़ा रूख अपनाया है. इसके खिलाफ विजय रुपाणी सरकार एंटी सोशल एक्टिविटीज अधिनियम लागू करने जा रही है. जिसमें गुंडागर्दी करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है.

Vijay Rupani
विजय रुपाणी
author img

By

Published : Sep 1, 2020, 2:44 PM IST

Updated : Sep 1, 2020, 3:06 PM IST

गांधीनगर : गुजरात में बढ़ते गुंडागर्दी के मामलों को देखते भाजपा सरकार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है. गुजरात में इन मामलों पर रोक लगाने के लिए गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम लागू किया जा रहा है. जिसके तहत अपराधियों को कड़ी सजा का प्रवधान किया गया है.

गुजरात में विजय रुपाणी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया है कि वह गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम लेकर आएगी.

पढ़ें - गुजरात में भारी बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त, देखें वीडियो

इस अधिनियम के तहत गुंडागर्दी करने वाले को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इस अधिनियम के तहत ऐसे मामलों के लिए अलग से कोर्ट होगा, जिससे कार्यवाही तेज हो सके. इसके साथ ही दोषी पाए गए लोगों की प्रॉपर्टी सीज होगी. हालांकि अगर किसी के खिलाफ इन कानून के तहत मामला दर्ज करना है तो आईजी रेंज या फिर पुलिस कमिश्नर की परमिशन लेनी होगी.

गांधीनगर : गुजरात में बढ़ते गुंडागर्दी के मामलों को देखते भाजपा सरकार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है. गुजरात में इन मामलों पर रोक लगाने के लिए गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम लागू किया जा रहा है. जिसके तहत अपराधियों को कड़ी सजा का प्रवधान किया गया है.

गुजरात में विजय रुपाणी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया है कि वह गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम लेकर आएगी.

पढ़ें - गुजरात में भारी बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त, देखें वीडियो

इस अधिनियम के तहत गुंडागर्दी करने वाले को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इस अधिनियम के तहत ऐसे मामलों के लिए अलग से कोर्ट होगा, जिससे कार्यवाही तेज हो सके. इसके साथ ही दोषी पाए गए लोगों की प्रॉपर्टी सीज होगी. हालांकि अगर किसी के खिलाफ इन कानून के तहत मामला दर्ज करना है तो आईजी रेंज या फिर पुलिस कमिश्नर की परमिशन लेनी होगी.

Last Updated : Sep 1, 2020, 3:06 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.