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नागालैंड में कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर रोक, जीव प्रेमी कर रहे प्रशंसा

नागालैंड सरकार ने शुक्रवार को कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी. जानवरों के साथ क्रूरता को लेकर चिंताओं के बीच यह अहम फैसला है.

dog meat prohibited in nagaland
नागालैंड में कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर रोक
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Published : Jul 4, 2020, 5:15 AM IST

कोहिमा : नागालैंड की सरकार ने कुत्तों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर रोक लगा दी है. यह रोक कुत्ते के पके हुए और कच्चे दोनों तरह के मांस पर लगी है.

राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री एन क्रोनू ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय सेवन के लिए दूसरे राज्यों से कुत्तों को लाने के खतरों को देखते हुए और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अनुरूप किया.

dog meat prohibited in nagaland
नागालैंड के के संसदीय मामलों के मंत्री एन क्रोनू (फाइल फोटो)

उन्होंने बताया कि कुत्तों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर तथा कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है.

नेफ्यू रियो की अगुवाई वाली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह रोक कुत्ते के पके हुए और कच्चे दोनों तरह के मांस पर लगी है.

इस फैसले के बाद बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं इस ऐतिहासिक और मानवीय निर्णय के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी और मुख्य सचिव तेमजेन जॉय जी की आभारी हूं.'

maneka
नागालैंड सरकार के फैसले पर मेनका गांधी की प्रतिक्रिया

मेनका ने लिखा कि कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करने के लिए नागालैंड के बुद्धिमान लोगों को धन्यवाद. उन्होंने कहा कि करुणा हमारे राष्ट्र की आत्मा है.

नागालैंड के मुख्य सचिव तेमजेन तॉय ने ट्वीट कर सरकार के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार के इस फैसले की सराहना की जानी चाहिए.

nagaland
नागालैंड सरकार के फैसले की जानकारी से जुड़ा ट्वीट

सरकार के प्रवक्ता क्रोनू ने बताया कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से सूअरों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद राज्य ने पहले ही सूअरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी.

कोहिमा : नागालैंड की सरकार ने कुत्तों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर रोक लगा दी है. यह रोक कुत्ते के पके हुए और कच्चे दोनों तरह के मांस पर लगी है.

राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री एन क्रोनू ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय सेवन के लिए दूसरे राज्यों से कुत्तों को लाने के खतरों को देखते हुए और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अनुरूप किया.

dog meat prohibited in nagaland
नागालैंड के के संसदीय मामलों के मंत्री एन क्रोनू (फाइल फोटो)

उन्होंने बताया कि कुत्तों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर तथा कुत्ते के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है.

नेफ्यू रियो की अगुवाई वाली सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह रोक कुत्ते के पके हुए और कच्चे दोनों तरह के मांस पर लगी है.

इस फैसले के बाद बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं इस ऐतिहासिक और मानवीय निर्णय के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी और मुख्य सचिव तेमजेन जॉय जी की आभारी हूं.'

maneka
नागालैंड सरकार के फैसले पर मेनका गांधी की प्रतिक्रिया

मेनका ने लिखा कि कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करने के लिए नागालैंड के बुद्धिमान लोगों को धन्यवाद. उन्होंने कहा कि करुणा हमारे राष्ट्र की आत्मा है.

नागालैंड के मुख्य सचिव तेमजेन तॉय ने ट्वीट कर सरकार के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार के इस फैसले की सराहना की जानी चाहिए.

nagaland
नागालैंड सरकार के फैसले की जानकारी से जुड़ा ट्वीट

सरकार के प्रवक्ता क्रोनू ने बताया कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से सूअरों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद राज्य ने पहले ही सूअरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी.

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