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आंध्र प्रदेश : अमोनियम नाइट्रेट नियमों के उल्लंघन पर कंपनी को वारंट - अमोनियम नाइट्रेट गोदाम

विशाखापट्टनम की श्रवण शिपिंग कंपनी के खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी किया है. यह कंपनी चुक्कवानी पालम में अमोनियम नाइट्रेट गोदाम संचालित करती है. वहीं कंपनी का कहना है कि वह सुरक्षा मानकों का पालन कर इस कंपनी का संचालन कर रही है.

-Ammonium nitrate rules violated
अमोनियम नाइट्रेट नियमों का उल्लंघन
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Published : Sep 14, 2020, 7:05 PM IST

विशाखापट्टनम : आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अमोनियम नाइट्रेट गोदाम संचालित करने वाली श्रवण कंपनी को पुलिस ने वारंट जारी किया है. पुलिस कमीश्नर, मनीष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि कंपनी द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नियम -2018 का उल्लंघन किया जा रहा था. नियमों के उल्लंघन के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई है. जिसमें कंपनी को एक हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है.

पुलिस जांच के निष्कर्ष

  • अमोनियम नाइट्रेट वाले गोदाम संरक्षित क्षेत्रों से कम से कम 90 मीटर की दूरी पर होने चाहिए लेकिन, वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है.
  • दो गोदामों के बीच कम से कम नौ मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन इस परिसर में कुल दस गोदाम हैं जिनके बीच की दूरी नौ मीटर से भी कम है. इन हिस्सों के बीच एक आम दीवार बनाई गई थी जिसे अलग-अलग गोदामों के रूप में दिखाया गया था. इसके साथ ही इस परिसर में C5 और C6 गोदामों के बीच की दूरी केवल 2.3 मीटर पाई गई. यह इतनी संकरी सड़क है कि आग लगने पर यहां अग्निशामक भी नहीं पहुंच पाएगा.
  • वास्तव में, एक परिसर में केवल एक गोदाम की अनुमति दी जानी थी, लेकिन यहां दस गोदामों की अनुमति पाई गई.
  • इन गोदामों में अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण की अनुमति के लिए पुलिस पीईएसओ (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा प्राधिकरण) के नियमों के खिलाफ है.
  • पुलिस ने पाया कि प्रति वर्ग मीटर में केवल एक टन अमोनियम नाइट्रेट की अनुमति है, जिसके खिलाफ इस प्रावधान के उल्लंघन के खिलाफ उच्च मात्रा में रसायन संग्रहीत किया गया था.
  • गोदाम क्षेत्र की परवाह किए बिना प्रति गोदाम 5,000 मीट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने की अनुमति दी गई है.
  • जीवीएमपी, ट्रैफिक पुलिस, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, आरडीओ और अग्निशमन विभाग के आधिकारिक परमिट कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए हैं. पुलिस को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई.
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के गोदामों में 20,000 टन से अधिक माल का भंडारण नहीं करने के आदेश की भी अनदेखी की गई.

पढ़ें - विशाखापट्टनम: हिंदुस्तान शिपयार्ड में अचानक टूट कर गिरी क्रेन, 11 लोगों की मौत

सुरक्षा मानकों का पालन कर रही है कंपनी
जी संबाशिव राव, प्रमुख, श्रवण शिपिंग कंपनी का कहना है कि हम केंद्र सरकार के सुरक्षा मानकों के अनुसार गोदामों का संचालन करते हैं. अधिकारियों ने हमें उन सभी स्थितियों की जांच करने के बाद ही अनुमति दी थी, जिनमें गोदामों की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. हम दिशानिर्देशों के अनुसार, पुलिस से प्राप्त नोटिस का जवाब जरूर देंगे.

विशाखापट्टनम : आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अमोनियम नाइट्रेट गोदाम संचालित करने वाली श्रवण कंपनी को पुलिस ने वारंट जारी किया है. पुलिस कमीश्नर, मनीष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि कंपनी द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नियम -2018 का उल्लंघन किया जा रहा था. नियमों के उल्लंघन के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई है. जिसमें कंपनी को एक हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है.

पुलिस जांच के निष्कर्ष

  • अमोनियम नाइट्रेट वाले गोदाम संरक्षित क्षेत्रों से कम से कम 90 मीटर की दूरी पर होने चाहिए लेकिन, वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है.
  • दो गोदामों के बीच कम से कम नौ मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन इस परिसर में कुल दस गोदाम हैं जिनके बीच की दूरी नौ मीटर से भी कम है. इन हिस्सों के बीच एक आम दीवार बनाई गई थी जिसे अलग-अलग गोदामों के रूप में दिखाया गया था. इसके साथ ही इस परिसर में C5 और C6 गोदामों के बीच की दूरी केवल 2.3 मीटर पाई गई. यह इतनी संकरी सड़क है कि आग लगने पर यहां अग्निशामक भी नहीं पहुंच पाएगा.
  • वास्तव में, एक परिसर में केवल एक गोदाम की अनुमति दी जानी थी, लेकिन यहां दस गोदामों की अनुमति पाई गई.
  • इन गोदामों में अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण की अनुमति के लिए पुलिस पीईएसओ (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा प्राधिकरण) के नियमों के खिलाफ है.
  • पुलिस ने पाया कि प्रति वर्ग मीटर में केवल एक टन अमोनियम नाइट्रेट की अनुमति है, जिसके खिलाफ इस प्रावधान के उल्लंघन के खिलाफ उच्च मात्रा में रसायन संग्रहीत किया गया था.
  • गोदाम क्षेत्र की परवाह किए बिना प्रति गोदाम 5,000 मीट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने की अनुमति दी गई है.
  • जीवीएमपी, ट्रैफिक पुलिस, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, आरडीओ और अग्निशमन विभाग के आधिकारिक परमिट कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए हैं. पुलिस को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई.
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के गोदामों में 20,000 टन से अधिक माल का भंडारण नहीं करने के आदेश की भी अनदेखी की गई.

पढ़ें - विशाखापट्टनम: हिंदुस्तान शिपयार्ड में अचानक टूट कर गिरी क्रेन, 11 लोगों की मौत

सुरक्षा मानकों का पालन कर रही है कंपनी
जी संबाशिव राव, प्रमुख, श्रवण शिपिंग कंपनी का कहना है कि हम केंद्र सरकार के सुरक्षा मानकों के अनुसार गोदामों का संचालन करते हैं. अधिकारियों ने हमें उन सभी स्थितियों की जांच करने के बाद ही अनुमति दी थी, जिनमें गोदामों की स्थापना और रखरखाव किया जा रहा है. हम दिशानिर्देशों के अनुसार, पुलिस से प्राप्त नोटिस का जवाब जरूर देंगे.

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