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इलाहाबाद HC ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज की

BSF के बर्खास्त जवान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने 2019 के आमचुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से मोदी के निर्वाचन को चुनौती दी थी. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है.

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प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज
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Published : Dec 6, 2019, 5:18 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.

गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने 2019 के आमचुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से मोदी के निर्वाचन को चुनौती दी थी.

न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने चुनाव याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया.

पढ़ें : अयोध्या : हिंदू पक्ष भी दायर करेगा पुनर्विचार याचिका

उल्लेखनीय है कि तेज बहादुर को समाजवादी पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनाव में इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था लेकिन उनका नामांकन पत्र रद्द हो गया था और वह चुनाव नहीं लड़ सके थे.

तेज बहादुर ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया था कि वाराणसी के चुनाव अधिकारी द्वारा उनका नामांकन गलत ढंग से रद्द किया गया, जिसके चलते वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सके जो उनका संवैधानिक अधिकार है.

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.

गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने 2019 के आमचुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से मोदी के निर्वाचन को चुनौती दी थी.

न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने चुनाव याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया.

पढ़ें : अयोध्या : हिंदू पक्ष भी दायर करेगा पुनर्विचार याचिका

उल्लेखनीय है कि तेज बहादुर को समाजवादी पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनाव में इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था लेकिन उनका नामांकन पत्र रद्द हो गया था और वह चुनाव नहीं लड़ सके थे.

तेज बहादुर ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया था कि वाराणसी के चुनाव अधिकारी द्वारा उनका नामांकन गलत ढंग से रद्द किया गया, जिसके चलते वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सके जो उनका संवैधानिक अधिकार है.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 16:14 HRS IST




             
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज की



प्रयागराज, छह दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।



सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर कर 2019 के आमचुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से मोदी के निर्वाचन को चुनौती दी थी।



न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने चुनाव याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया।



उल्लेखनीय है कि तेज बहादुर को समाजवादी पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनाव में इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन उनका नामांकन पत्र रद्द हो गया था और वह चुनाव नहीं लड़ सके थे।



तेज बहादुर ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया था कि वाराणसी के चुनाव अधिकारी द्वारा उनका नामांकन गलत ढंग से रद्द किया गया, जिसके चलते वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सके जो उनका संवैधानिक अधिकार है।


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