नई दिल्ली : ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए रियायत देने का फैसा किया है. यह रियायत उनको भी दिया जाएगा जो कश्मीर में रह रहे हैं. ऐसे छात्रा अब उच्च शिक्षा के लिए देश के दूसरे हिस्सों में आवेदन कर सकते हैं. इस संबंध में नोटिफिकेशन एआईसीटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है.
एआईसीटीई के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने कश्मीरी प्रवासियों और गैर प्रवासी कश्मीरी पंडितों के बच्चों को शैक्षणिक वर्ष 2020- 21 से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रियायत देने का फैसला किया है.
कश्मीरी प्रवासियों और घाटी में रहने वाले गैर-प्रवासियों के बच्चों के लिए प्रावधानों के बारे में एक आधिकारिक अधिसूचना एआईसीटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है. उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से एआईसीटीई अधिसूचना की जांच भी कर सकते हैं.
https://aicte-india.org/sites/default/files/circular-km.pdf#overlay-context=users/admin
उच्च शिक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों को न्यूनतम पात्रता योग्यता के कटऑफ में भी 10 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी.
एआईसीटीई ने तकनीकी या व्यावसायिक संस्थानों में मेरिट कोटे में कम से कम एक सीट के विभिन्न पाठ्यक्रमों और आरक्षण के लिए छात्रों की संख्या में पांच प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति दी है.
इसने केवल कश्मीरी प्रवासियों के लिए अधिवास आवश्यकताओं को छोड़ दिया है. साथ ही घाटी में रहने वाले गैर-प्रवासियों के बच्चों को भी इसी पात्रता के तहत अनुमति दी है.