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तेलंगाना में महिला से बलात्कार, हत्या के जुर्म में तीन लोगों को मृत्युदंड - Adilabad court orders Execution of 3 convicts

तेलंगाना में दलित महिला से बलात्कार एवं हत्या के मामले में आदिलाबाद फास्ट ट्रैक अदालत ने तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई है.

अदीलाबाद कोर्ट
अदीलाबाद कोर्ट
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Published : Jan 30, 2020, 4:44 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 1:19 PM IST

हैदराबाद : तेलंगाना के कोमरम भीम-आसिफाबाद जिले में एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म में बृहस्पतिवार को तीन लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत ने तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

मामले में त्वरित सुनवाई के लिए इस अदालत को विशेष अदालत का दर्जा दिया गया था. अतिरिक्त सरकारी वकील एम रामना रेड्डी ने कहा कि अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया.

तीन लोगों को फांसी की सजा

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी अक्षय की सुधारात्मक याचिका भी खारिज की

अनुसूचित जाति से संबंधित 30 वर्षीय महिला का शव 25 नवंबर, 2019 को जिले के लिंगापुर मंडल में घटना के एक दिन बाद मिला था. उसका गला रेतकर हत्या की गई थी. महिला के शरीर पर चाकू घोंपने के निशान थे.

इसके बाद महिला से कथित बलात्कार एवं हत्या के आरोप में 27 नवंबर को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

हैदराबाद : तेलंगाना के कोमरम भीम-आसिफाबाद जिले में एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म में बृहस्पतिवार को तीन लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत ने तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

मामले में त्वरित सुनवाई के लिए इस अदालत को विशेष अदालत का दर्जा दिया गया था. अतिरिक्त सरकारी वकील एम रामना रेड्डी ने कहा कि अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया.

तीन लोगों को फांसी की सजा

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अनुसूचित जाति से संबंधित 30 वर्षीय महिला का शव 25 नवंबर, 2019 को जिले के लिंगापुर मंडल में घटना के एक दिन बाद मिला था. उसका गला रेतकर हत्या की गई थी. महिला के शरीर पर चाकू घोंपने के निशान थे.

इसके बाद महिला से कथित बलात्कार एवं हत्या के आरोप में 27 नवंबर को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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Adilabad Fast track court verdict Execution of convicts in the rape and murder of Samatha case. The accused Shaik Babu, Maqdum, Shabouddin were shifted to court from Adilabad jail. The Komaram Bheem police filed the 150-page charge-sheet in the case and submitted the report to the court. The report contains the statements of the witnesses including villagers, labourers who traced the body and the doctors. The woman, a native of Khanapur in the Nirmal district was gang-raped and killed on November 24 in Lingapur mandal of Komaram-Bheem district. The incident occurred three days before the rape and murder of the veterinary doctor in Hyderabad. 

Conclusion:
Last Updated : Feb 28, 2020, 1:19 PM IST
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