नई दिल्ली : दिल्ली की साकेत कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल बांग्लादेश के 82 नागरिकों को जमानत दे दी है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने बांग्लादेशी नागरिकों को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.
आठ देशों के 76 नागरिकों को मिली जमानत
इससे पहले गुरुवार (नौ जुलाई) को कोर्ट ने आठ देशों के 76 विदेशी नागरिकों को जमानत दी थी. साकेत कोर्ट ने जिन आठ देशों के 76 विदेशी नागरिकों को जमानत देने का आदेश दिया था, उनमें माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार व अन्य शामिल हैं. नौ जुलाई को ही साकेत कोर्ट ने 60 मलेशियाई नागरिकों को सात-सात हजार रुपये के जुर्माने पर बरी कर दिया था. मलेशियाई नागरिकों ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बरी करने का आदेश दिया.
आठ जुलाई को 21 देशों के 22 नागरिकों को मिली जमानत
वहीं, आठ जुलाई को कोर्ट ने 21 देशों के 22 नागरिकों को जमानत दी थी. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने 22 विदेशी नागरिकों को 10-10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आठ जुलाई को जिन देशों के 22 नागरिकों को जमानत दी थी, उनमें अफगानिस्तान, ब्राजील, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, रूस, अल्जीरिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, जॉर्डन, फ्रांस, कजाखिस्तान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ब्रिटेन, फिजी, सूडान, फिलीपींस और इथोपिया के नागरिक शामिल हैं.
सात जुलाई को 122 मलेशियाई नागरिकों को मिली जमानत
गत सात जुलाई को साकेत कोर्ट ने 122 मलेशियाई नागरिकों को जमानत दी थी. कोर्ट ने 956 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दायर 59 चार्जशीट पर संज्ञान लिया और सभी विदेशी नागरिकों को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. यह विदेशी नागरिक मार्च महीने में दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे.
चार्जशीट में इन विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि इन विदेशी नागरिकों ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया.