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बेहमई कांड मामला: 27 अप्रैल को सुनवाई, फूलनदेवी समेत सभी आरोपियों की हो चुकी है मौत - country famous Phoolan Devi massacre

यूपी के जनपद कानपुर देहात के न्यायालय में बहुचर्चित बेहमई नरसंहार कांड मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही है. सोमवार को मामले में बहस होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते सुनवाई नहीं हो सकी. ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अब 27 अप्रैल की तारीख तय की है.

Behmai massacre case
बेहमई कांड मामला
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Published : Apr 26, 2022, 1:15 PM IST

कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के न्यायालय में देश के बहुचर्चित बेहमई नरसंहार कांड मामले की सुनवाई चल रही है. वहीं, सोमवार को एंटी डकैती कोर्ट में मामले में बहस होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते सुनवाई नहीं हो सकी. ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अब 27 अप्रैल की तारीख तय की है. बताते चलें कि बेहमई नरसंहार कांड की सुनाई को 41 साल पूरे होने को हैं और आरोपी सहित पीड़ित (वादी) सभी अब इस दुनिया को अविदा कह चुके हैं. ऐसे में अब इस मामले को सरकार लड़ रही है.

वहीं, जनपद कानपुर देहात की माती न्यायालय में देश के बहुचर्चित बेहमई कांड मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट के जज सुधाकर राय की अदालत में चल रही है और सोमवार को बचाव पक्ष को बहस करनी थी. जिसको लेकर सोमवार को तय समय पर पुकार भी हुई. लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कोर्ट में वकील हाजिर नहीं हुए. ऐसे में कोर्ट ने बचाव पक्ष की बहस के लिए सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर कर दी है. जिसके बाद अब बेहमाई कांड की सुनवाई 27 अप्रैल को होनी तय है.

यह भी पढ़ें- लखीमपुर हिंसा: जिला अदालत में आज पेश होगा आशीष मिश्रा, आरोप तय करने को लेकर होगी सुनवाई

गौर हो कि कानपुर देहात के राजपुर थाना अंतर्गत बेहमई गांव में 14 फरवरी, 1981 को पूर्व दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने अपने डाकू साथियों के साथ डकैत मुस्तकीम, रामप्रकाश और लल्लू गैंग के तकरीबन 36 लोगों को घेर लिया था और उसके बाद गांव के घरों से लूटपाट की गई थी. वहीं, 26 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके फूलन देवी ने उनपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं. जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी. इधर, शेष घायल हो गए थे. इसके बाद फूलन देवी अपने गैंग के साथ फरार हो गई थीं.

कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के न्यायालय में देश के बहुचर्चित बेहमई नरसंहार कांड मामले की सुनवाई चल रही है. वहीं, सोमवार को एंटी डकैती कोर्ट में मामले में बहस होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते सुनवाई नहीं हो सकी. ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अब 27 अप्रैल की तारीख तय की है. बताते चलें कि बेहमई नरसंहार कांड की सुनाई को 41 साल पूरे होने को हैं और आरोपी सहित पीड़ित (वादी) सभी अब इस दुनिया को अविदा कह चुके हैं. ऐसे में अब इस मामले को सरकार लड़ रही है.

वहीं, जनपद कानपुर देहात की माती न्यायालय में देश के बहुचर्चित बेहमई कांड मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट के जज सुधाकर राय की अदालत में चल रही है और सोमवार को बचाव पक्ष को बहस करनी थी. जिसको लेकर सोमवार को तय समय पर पुकार भी हुई. लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कोर्ट में वकील हाजिर नहीं हुए. ऐसे में कोर्ट ने बचाव पक्ष की बहस के लिए सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर कर दी है. जिसके बाद अब बेहमाई कांड की सुनवाई 27 अप्रैल को होनी तय है.

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गौर हो कि कानपुर देहात के राजपुर थाना अंतर्गत बेहमई गांव में 14 फरवरी, 1981 को पूर्व दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने अपने डाकू साथियों के साथ डकैत मुस्तकीम, रामप्रकाश और लल्लू गैंग के तकरीबन 36 लोगों को घेर लिया था और उसके बाद गांव के घरों से लूटपाट की गई थी. वहीं, 26 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके फूलन देवी ने उनपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं. जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी. इधर, शेष घायल हो गए थे. इसके बाद फूलन देवी अपने गैंग के साथ फरार हो गई थीं.

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