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मुंबई-नासिक राजमार्ग पर गड्ढों की समस्या को लेकर गंभीर हो सरकार : अदालत - road accidents

बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं (road accidents) पर चिंता व्यक्त की है. हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नसीहत दी है कि को गड्ढों से भरे हुए मुंबई-नासिक राजमार्ग के बारे में और अधिक गंभीर होना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर...

बंबई उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय
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Published : Sep 24, 2021, 7:49 PM IST

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गड्ढों से भरे हुए मुंबई-नासिक राजमार्ग के बारे में और अधिक गंभीर होना चाहिए क्योंकि इस वजह से लोगों की जान जा रही है.

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने राजमार्ग की खराब स्थिति और हाल ही में हुई दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की जिनमें गड्ढों और खराब सड़कों के कारण लोगों की मौत हो गई थी.

मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि से कहा, 'कृपया राज्य सरकार से इस बारे में थोड़ा और गंभीर होने को कहें. कीमती जानें जा रही हैं.'

पीठ ने कुंभकोणि से यह भी कहा कि पिछले हफ्ते ही उसने मुंबई-गोवा राजमार्ग की खराब स्थिति को लेकर इसी तरह के एक मामले की सुनवाई की थी.

न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से कहा कि मुंबई-नासिक राजमार्ग मुंबई-आगरा राजमार्ग का एक हिस्सा है और इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी इस समस्या पर गौर करना चाहिए.

पढ़ें : गाजियाबाद : सड़क पर बने गड्ढों ने ली सैकड़ों जान, यह इलाका बना ब्लैक स्पॉट

पीठ ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों (राज्य और एनएचएआई) को मिलकर इस मुद्दे का हल करना चाहिए. मामले में आगे की सुनवाई चार अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह अगली तारीख पर अदालत को इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी दे.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गड्ढों से भरे हुए मुंबई-नासिक राजमार्ग के बारे में और अधिक गंभीर होना चाहिए क्योंकि इस वजह से लोगों की जान जा रही है.

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने राजमार्ग की खराब स्थिति और हाल ही में हुई दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की जिनमें गड्ढों और खराब सड़कों के कारण लोगों की मौत हो गई थी.

मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि से कहा, 'कृपया राज्य सरकार से इस बारे में थोड़ा और गंभीर होने को कहें. कीमती जानें जा रही हैं.'

पीठ ने कुंभकोणि से यह भी कहा कि पिछले हफ्ते ही उसने मुंबई-गोवा राजमार्ग की खराब स्थिति को लेकर इसी तरह के एक मामले की सुनवाई की थी.

न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से कहा कि मुंबई-नासिक राजमार्ग मुंबई-आगरा राजमार्ग का एक हिस्सा है और इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी इस समस्या पर गौर करना चाहिए.

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पीठ ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों (राज्य और एनएचएआई) को मिलकर इस मुद्दे का हल करना चाहिए. मामले में आगे की सुनवाई चार अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह अगली तारीख पर अदालत को इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी दे.

(पीटीआई-भाषा)

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