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बटला हाउस में पुलिस निरीक्षक शर्मा की हत्या के मामले में आरिज ने मौत की सजा को चुनौती दी

बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या होने के मामले में दोषी आरिज खान ने अपनी दोषिसिद्धि और मौत की सजा को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Jul 24, 2021, 7:57 PM IST

नई दिल्ली : बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. साकेत कोर्ट ने आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी. साकेत कोर्ट ने 15 मार्च को आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

कोर्ट ने कहा था कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये मामला न्याय के रक्षक की हत्या से जुड़ा है. एक पुलिस अधिकारी की काम करने के दौरान हत्या की गई है. पुलिस की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. घटनास्थल से मिले हथियारों के जखीरे से साफ पता चलता है कि आरोपी किसी की भी हत्या करने को उतारू थे. आरोपी के हाथ पर गन पावडर मिला था.

आरिज खान को भारत-नेपाल सीमा से किया था गिरफ्तार
आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था. आरिज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था. आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है. आरिज पर आरोप है कि वो दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था. उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे. चार में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी.

आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था. दिल्ली पुलिस ने भी, उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है. इस मामले में एक आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है.

इसे भी पढ़े-गोवा : पटरी से उतरी ट्रेन, दूसरे दिन भी दक्षिण पश्चिम रेलवे पर यातायात प्रभावित

नई दिल्ली : बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके आरिज खान ने ट्रायल कोर्ट से मिली फांसी की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. साकेत कोर्ट ने आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी. साकेत कोर्ट ने 15 मार्च को आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

कोर्ट ने कहा था कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये मामला न्याय के रक्षक की हत्या से जुड़ा है. एक पुलिस अधिकारी की काम करने के दौरान हत्या की गई है. पुलिस की ओर से उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. घटनास्थल से मिले हथियारों के जखीरे से साफ पता चलता है कि आरोपी किसी की भी हत्या करने को उतारू थे. आरोपी के हाथ पर गन पावडर मिला था.

आरिज खान को भारत-नेपाल सीमा से किया था गिरफ्तार
आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था. आरिज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था. आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है. आरिज पर आरोप है कि वो दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान एक बिल्डिंग में मौजूद था. उसी बिल्डिंग में चार आतंकी मौजूद थे. चार में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी.

आरिज के खिलाफ एनआईए ने 15 लाख रुपये का इनाम रखा था. दिल्ली पुलिस ने भी, उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. आरिज यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है. इस मामले में एक आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है.

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