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लखीमपुर हिंसा मामला: BJP सभासद सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

यूपी के लखीमपुर खीरी तिकुनिया में तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में आरोपी बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुमित जायसवाल और उनके साथियों की जमानत अर्जी सीजेएम की कोर्ट में डाली गई थी. पढ़ें पूरी खबर...

सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की जमानत खारिज
सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की जमानत खारिज
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Published : Nov 1, 2021, 8:16 PM IST

लखीमपुर खीरी : यूपी के लखीमपुर खीरी तिकुनिया में तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में आरोपी बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुमित जायसवाल और उनके साथियों की जमानत याचिका पर आज बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच बहस हुई.

'जमानत मिली तो सबूतों से करेंगे छेड़छाड़'

बचाव पक्ष ने सुमित को जमानत देने की तमाम दलीलें दी, लेकिन अभियोजन ने कोर्ट में कहा कि अगर इनको जमानत मिलती है, तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे.

अभी मामले की जांच चल रही है. सीजेएम चिंताराम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुमित जायसवाल, नन्दन विष्ट, शिशुपाल और सत्यम त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

दो सौ से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज

तीन अक्टूबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पैतृक गांव बनवीर जाना था. जहां दंगल का प्रोग्राम था. केशव प्रसाद मौर्य दंगल में मुख्य अतिथि थे. लेकिन कुछ दिन पहले कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के वायरल वीडियो से नाराज किसान केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र टेनी को काले झंडे दिखाने के लिए तिकुनिया में हेलीपैड पर इकट्ठा हुए थे. केशव प्रसाद मौर्य बनबीरपुर पहुंचते, इसके पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कार की टक्कर से चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई. वहीं तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को भी भीड़ ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में यूपी सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में जांच कर रही है. अब तक दो सौ से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एसआईटी दर्ज कर चुकी है.

भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तारी

लखीमपुर हिंसा मामले में अब तक तेरह आरोपियों की गिरफ्तारी किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में हो चुकी है. वहीं दो आरोपियों की गिरफ्तारी भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में हो चुकी है. प्रदर्शनकारी किसानों पर कार चढ़ाने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, लवकुश, आशीष पाण्डेय, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, सुमित जायसवाल, नंदन विष्ट, शिशुपाल, सत्य प्रकाश त्रिपाठी उर्फ सत्यम त्रिपाठी, मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा और धर्मेंद्र की गिरफ्तारी अब तक एसआईटी कर चुकी है.

पढ़ें : लखीमपुर खीरी में जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, छह के खिलाफ रिपोर्ट

वहीं सुमित जायसवाल की ओर से दर्ज दूसरी एफआईआर में अब तक दो आरोपी गुरविंदर और विचित्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है. कुल मिलाकर तिकुनिया हिंसा मामले में आठ लोगों की हत्या हुई थी. इस मामले में दोनों ओर से अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी एसआईटी कर चुकी है. एसआईटी तेजी से पूरे मामले की जांच भी कर रही है. मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई जिला जज की अदालत में तीन नवंबर को होगी. लोवर कोर्ट से आशीष की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. उसके साथ दो और आरोपियों की जमानत पर भी सुनवाई तीन नवम्बर को ही होगी.

लखीमपुर खीरी : यूपी के लखीमपुर खीरी तिकुनिया में तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में आरोपी बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुमित जायसवाल और उनके साथियों की जमानत याचिका पर आज बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच बहस हुई.

'जमानत मिली तो सबूतों से करेंगे छेड़छाड़'

बचाव पक्ष ने सुमित को जमानत देने की तमाम दलीलें दी, लेकिन अभियोजन ने कोर्ट में कहा कि अगर इनको जमानत मिलती है, तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे.

अभी मामले की जांच चल रही है. सीजेएम चिंताराम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुमित जायसवाल, नन्दन विष्ट, शिशुपाल और सत्यम त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

दो सौ से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज

तीन अक्टूबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पैतृक गांव बनवीर जाना था. जहां दंगल का प्रोग्राम था. केशव प्रसाद मौर्य दंगल में मुख्य अतिथि थे. लेकिन कुछ दिन पहले कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के वायरल वीडियो से नाराज किसान केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र टेनी को काले झंडे दिखाने के लिए तिकुनिया में हेलीपैड पर इकट्ठा हुए थे. केशव प्रसाद मौर्य बनबीरपुर पहुंचते, इसके पहले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कार की टक्कर से चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई. वहीं तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को भी भीड़ ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में यूपी सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में जांच कर रही है. अब तक दो सौ से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एसआईटी दर्ज कर चुकी है.

भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तारी

लखीमपुर हिंसा मामले में अब तक तेरह आरोपियों की गिरफ्तारी किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में हो चुकी है. वहीं दो आरोपियों की गिरफ्तारी भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में हो चुकी है. प्रदर्शनकारी किसानों पर कार चढ़ाने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, लवकुश, आशीष पाण्डेय, शेखर भारती, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, सुमित जायसवाल, नंदन विष्ट, शिशुपाल, सत्य प्रकाश त्रिपाठी उर्फ सत्यम त्रिपाठी, मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा और धर्मेंद्र की गिरफ्तारी अब तक एसआईटी कर चुकी है.

पढ़ें : लखीमपुर खीरी में जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, छह के खिलाफ रिपोर्ट

वहीं सुमित जायसवाल की ओर से दर्ज दूसरी एफआईआर में अब तक दो आरोपी गुरविंदर और विचित्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है. कुल मिलाकर तिकुनिया हिंसा मामले में आठ लोगों की हत्या हुई थी. इस मामले में दोनों ओर से अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी एसआईटी कर चुकी है. एसआईटी तेजी से पूरे मामले की जांच भी कर रही है. मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई जिला जज की अदालत में तीन नवंबर को होगी. लोवर कोर्ट से आशीष की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. उसके साथ दो और आरोपियों की जमानत पर भी सुनवाई तीन नवम्बर को ही होगी.

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