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अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर किया गया बहाल - हैदराबाद क्रिकेट संघ अध्यक्ष अजहरुद्दीन

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ (HCA) के अध्यक्ष पद पर दोबारा बहाल कर दिया गया है. एचसीए लोकपाल न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने अजहरुद्दीन को पद पर बहाल करने का आदेश दिया. बता दें कि एचसीए की शीर्ष परिषद ने अपने संविधान के कथित उल्लंघन के लिए अजहरुद्दीन को 'निलंबित' किया था.

मोहम्मद अजहरुद्दीन
मोहम्मद अजहरुद्दीन
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Published : Jul 5, 2021, 4:38 AM IST

हैदराबाद : लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा ने रविवार को मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ (Hyderabad Cricket Association) के अध्यक्ष पद पर दोबारा बहाल कर दिया और साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान को निलंबित करने वाले शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों को 'अस्थाई रूप से अयोग्य' कर दिया.

अंतरिम आदेश में एचसीए लोकपाल ने एचसीए शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों के जॉन मनोज, आर विजयानंद, नरेश शर्मा, सुरेंदर अग्रवाल और अनुराधा को अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया.

शीर्ष परिषद ने अपने संविधान के कथित उल्लंघन के लिए अजहरुद्दीन को 'निलंबित' किया था. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अजहरुद्दीन के खिलाफ शिकायत लोकपाल के पास नहीं भेजी गई, इसलिए इसकी कोई वैधानिक वैधता नहीं है.

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा ने कहा, शीर्ष परिषद स्वयं इस तरह के फैसले नहीं कर सकती. इसलिए मैं निर्वाचित अध्यक्ष को निलंबित करने के इन पांच सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव (अगर है तो) को रद्द करने को उचित समझता हूं, कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं और साथ ही उन्हें निर्देश देता हूं कि वे एचसीए अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ आगे की कोई भी कार्रवाई करने से दूर रहें.

यह भी पढ़ें- हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से हटाए गए अजहरुद्दीन

उन्होंने कहा, इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन अध्यक्ष के रूप में बरकरार रहने चाहिए और पदाधिकारियों के खिलाफ सभी शिकायतों पर फैसला केवल लोकपाल करेगा.

(पीटीआई-भाषा)

हैदराबाद : लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा ने रविवार को मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ (Hyderabad Cricket Association) के अध्यक्ष पद पर दोबारा बहाल कर दिया और साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान को निलंबित करने वाले शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों को 'अस्थाई रूप से अयोग्य' कर दिया.

अंतरिम आदेश में एचसीए लोकपाल ने एचसीए शीर्ष परिषद के पांच सदस्यों के जॉन मनोज, आर विजयानंद, नरेश शर्मा, सुरेंदर अग्रवाल और अनुराधा को अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया.

शीर्ष परिषद ने अपने संविधान के कथित उल्लंघन के लिए अजहरुद्दीन को 'निलंबित' किया था. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अजहरुद्दीन के खिलाफ शिकायत लोकपाल के पास नहीं भेजी गई, इसलिए इसकी कोई वैधानिक वैधता नहीं है.

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वर्मा ने कहा, शीर्ष परिषद स्वयं इस तरह के फैसले नहीं कर सकती. इसलिए मैं निर्वाचित अध्यक्ष को निलंबित करने के इन पांच सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव (अगर है तो) को रद्द करने को उचित समझता हूं, कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं और साथ ही उन्हें निर्देश देता हूं कि वे एचसीए अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ आगे की कोई भी कार्रवाई करने से दूर रहें.

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उन्होंने कहा, इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन अध्यक्ष के रूप में बरकरार रहने चाहिए और पदाधिकारियों के खिलाफ सभी शिकायतों पर फैसला केवल लोकपाल करेगा.

(पीटीआई-भाषा)

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