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हाई कोर्ट ने कहा- लाउडस्पीकर पर अजान से लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता - कर्नाटक उच्च न्यायालय अजान मामला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता. Karnataka High Court ruling on azan.

Karnataka High Court ruling on azan
कर्नाटक उच्च न्यायालय अजान मामला
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Published : Aug 23, 2022, 10:36 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता. अदालत ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश (Karnataka High Court ruling on azan) देने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को लाउडस्पीकरों से संबंधित 'ध्वनि प्रदूषण नियम' लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बेंगलुरु के निवासी मंजूनाथ एस. हलावर की एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. याचिका में कहा गया था कि 'अजान देना मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, हालांकि अजान की आवाज अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है.' याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतीक है, जो भारतीय सभ्यता की विशेषता है. संविधान का अनुच्छेद 25 (1) लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है.'

यह भी पढ़ें- कर्नाटक : मस्जिदों में सुबह 5-6 बजे के बीच लाउडस्पीकर पर नहीं होगी अजान

अदालत ने कहा, 'हालांकि, उपरोक्त अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के मामले में भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के तहत आने वाले प्रतिबंधों के अधीन है.' अदालत ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अजान की आवाज याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य धर्म के लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है.

(पीटीआई-भाषा)

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता. अदालत ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश (Karnataka High Court ruling on azan) देने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने अधिकारियों को लाउडस्पीकरों से संबंधित 'ध्वनि प्रदूषण नियम' लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बेंगलुरु के निवासी मंजूनाथ एस. हलावर की एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. याचिका में कहा गया था कि 'अजान देना मुसलमानों की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, हालांकि अजान की आवाज अन्य धर्मों को मानने वालों को परेशान करती है.' याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतीक है, जो भारतीय सभ्यता की विशेषता है. संविधान का अनुच्छेद 25 (1) लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है.'

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अदालत ने कहा, 'हालांकि, उपरोक्त अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के मामले में भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के तहत आने वाले प्रतिबंधों के अधीन है.' अदालत ने कहा कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अजान की आवाज याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य धर्म के लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है.

(पीटीआई-भाषा)

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