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आजम खान जल्द बेचेंगे दो नाली बंदूक, प्रशासन से मिली अनुमति

सालभर से अधिक समय से यूपी के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान ने जिला मजिस्ट्रेट से अपनी दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकृत कर दिया गया. कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वह जल्द ही अपनी 12 बोर की दो नाली बंदूक बेचेंगे.

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Published : Mar 11, 2021, 11:02 AM IST

आजम खान
आजम खान

रामपुर : एक साल से अधिक समय से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान ने डाक द्वारा रामपुर जिला मजिस्ट्रेट से अपनी दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकृत प्रदान कर दी गई है. अब वह अपनी दो नाली बंदूक बेच सकते हैं. यह अनुमति आजम खान ने शस्त्र अधिनियम में किए गए बदलाव के चलते मांगी थी, जिसमें कोई व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता.

आजम खान के पास है तीन लाइसेंस
आजम खान के पास अभी तक रिवॉलवर, राइफल और बंदूक सहित तीन शस्त्र लाइसेंस थे, जिसमें से वह केवल दो ही रख सकते थे. इसी के चलते उन्होंने बंदूक लाइसेंस सरेंडर करने का फैसला किया और उस पर अंकित 12 बोर दोनाली बंदूक को बेचे जाने की जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी थी, जिसपर सिटी मजिस्ट्रेट ने उनको दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति प्रदान कर दी है.

जानकारी देते सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र.

यह भी पढ़ेंः-कौशल किशोर की बहू ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

तीन लाइसेंस रखने की नहीं है अनुमति
इस मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने बताया कि आजम खान ने दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी, उसकी अनुमति हमने डाक द्वारा उनको प्रदान कर दी है. डाक के माध्यम से ही उन्होंने अनुमति मांगी थी और डाक के माध्यम से ही उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई है.

आजम खान को बन्दूक बेचने की जरूरत किस कारण से हुई इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा शासनादेश है कि तीन लाइसेंस एक साथ नहीं रखे जा सकते, इसी वजह से उन्होंने अपना एक लाइसेंस सरेंडर करने की और बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी.

रामपुर : एक साल से अधिक समय से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान ने डाक द्वारा रामपुर जिला मजिस्ट्रेट से अपनी दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकृत प्रदान कर दी गई है. अब वह अपनी दो नाली बंदूक बेच सकते हैं. यह अनुमति आजम खान ने शस्त्र अधिनियम में किए गए बदलाव के चलते मांगी थी, जिसमें कोई व्यक्ति दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता.

आजम खान के पास है तीन लाइसेंस
आजम खान के पास अभी तक रिवॉलवर, राइफल और बंदूक सहित तीन शस्त्र लाइसेंस थे, जिसमें से वह केवल दो ही रख सकते थे. इसी के चलते उन्होंने बंदूक लाइसेंस सरेंडर करने का फैसला किया और उस पर अंकित 12 बोर दोनाली बंदूक को बेचे जाने की जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति मांगी थी, जिसपर सिटी मजिस्ट्रेट ने उनको दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति प्रदान कर दी है.

जानकारी देते सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र.

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तीन लाइसेंस रखने की नहीं है अनुमति
इस मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने बताया कि आजम खान ने दो नाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी, उसकी अनुमति हमने डाक द्वारा उनको प्रदान कर दी है. डाक के माध्यम से ही उन्होंने अनुमति मांगी थी और डाक के माध्यम से ही उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई है.

आजम खान को बन्दूक बेचने की जरूरत किस कारण से हुई इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा शासनादेश है कि तीन लाइसेंस एक साथ नहीं रखे जा सकते, इसी वजह से उन्होंने अपना एक लाइसेंस सरेंडर करने की और बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी.

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