प्रयगारजः अतीक अहमद का एक वकील जहां आजीवन कारावास की सजा पा चुका है. वहीं, अतीक के परिवार के वकील विजय मिश्रा पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है. विजय मिश्रा के खिलाफ व्यापारी ने 3 करोड़ की रंगदारी मांगने और सामान के बकाए रकम को मांगने पर धमकाने का केस दर्ज हुआ है. अतरसुइया थाना पुलिस ने अतीक अशरफ के परिवार के अधिवक्ता विजय मिश्रा के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
एक वकील को मिल चुकी है आजीवन कारावास की सजाः गौरतलब है कि इससे पहले अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को कोर्ट ने अजीवन कारावास की सजा दी है. अतीक अहमद के साथ ही उसके वकील को 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट ने अजीवन कारावास सजा सुनायी थी. इसके बाद सौलत को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया था. खान सौलत हनीफ के जेल जाने के बाद से ही विजय मिश्रा माफिया और उसके परिवार के मुकदमों की पैरवी कर रहा है.
लकड़ी के व्यापारी ने दर्ज कराया केसः बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अज़ीम उर्फ अशरफ को जब साबरमती और बरेली जेल से प्रयागराज पेशी पर लाया जाता था. उस वक्त पुलिस और मीडिया की गाड़ियों के काफिले के साथ अतीक अहमद के परिवार के सदस्यों को लेकर अपनी गाड़ी से चलने वाले वकील विजय मिश्रा के ऊपर एक संगीन मुकदमा दर्ज किया गया है. अतरसुइया पुलिस ने लकड़ी के व्यापारी सईद अहमद की तहरीर पर अधिवक्ता विजय मिश्रा के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.
उधार का पैसा मांगने पर दी गाली और धमकीः दरियाबाद निवासी सईद अहमद की मुट्ठीगंज में प्लाईवुड की दुकान है. व्यापारी का आरोप है कि विजय मिश्रा ने उसकी दुकान से इसी साल जनवरी में 1 लाख 20 हजार का प्लाई और माईका उधार लिया था. लेकिन बकाए रकम की वापस नहीं की थी. 17 अप्रैल को उसके दुकान के कर्मचारी ने फोन करके बकाया रकम देने को कहा तो दूसरी तरफ से वकील ने उसे गालियां दी और धमकाया. इसके बाद 20 अप्रैल को वकील ने फोन करके 3 करोड़ की रंगदारी मांगी. रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि एक तरफ जहां वकील उसके बकाए को वापस नहीं कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ अब उससे 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गयी है.
पुलिस जांच में जुटीः लकड़ी के व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने वकील के खिलाफ धारा 386,504,507 के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच करने में जुट गई है. माना जा रहा है कि पुलिस अतीक अहमद के इस वकील पर भी शिकंजा कस सकती है.
अधिवक्ता विजय मिश्रा ने पुलिस पर लगाया साजिश का आरोप
वहीं अधिवक्ता विजय मिश्रा ने मंगलवार शाम को मीडिया से बातचीत करते हुए आरोपों को झूठा बताते हुए निराधार बताया है. विजय मिश्रा ने कहा कि व्यापारी से 1 लाख 20 हजार के लेनदेन का मामला था. जिसमें से उन्होंने ऑनलाइन 1 लाख के लगभग पेमेंट कर दिया है. बाकी का पैसा भी वह पेमेंट कर देते लेकिन 15 अप्रैल को अतीक अहमद एवं अशरफ की हत्या कर दी गई. उस वक्त वह स्वयं ही उस स्थान पर मौजूद थे. इस वजह से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए थे. बाकी का पैसा वह समय अनुसार नहीं दे पाए. इसी बीच पुलिस द्वारा लगातार उनके फोन की टैपिंग की गई. जिसकी वजह से पुलिस को मेरे इस लेनदेन के बारे में पूरी जानकारी थी.
व्यापारी सईद पर बनाया गया दबाव
अधिवक्ता विजय मिश्रा का कहना है कि पुलिस द्वारा व्यापारी सईद अहमद पर मानसिक दबाव बनाया गया था. जिसके कारण सईद अहमद ने मेरे खिलाफ अतरसुइया थाने पर यह प्रार्थना पत्र दिया. जिसकी बिना किसी पूर्व जांच के मुकदमा दर्ज कर मुझे अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है.उन्होंने आगे यह भी कहा कि अतीक अहमद का वकील होने के कारण मुझपर पहले भी मानसिक रूप से दबाव बनाया गया था. मेरे द्वारा इनकार करने पर यह राज साजिश रची गई है. यहां तक शौकत हनीफ द्वारा दिया गया बयान भी पूरी तरीके से पुलिस द्वारा बनाए गए दबाव के उपरांत दिया गया बयान जाहिर हो रहा है.
20 मई को दर्ज हुआ केसः गौरतलब हो कि खान सौलत हनीफ ने पुलिस रिमांड के दौरान यह बयान दिया था कि विजय मिश्रा ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए 24 फरवरी को उमेश पाल के कोर्ट से निकलने की जानकारी उनके हत्यारों को दी थी. इसके बाद से लगातार विजय मिश्रा के फोन को ट्रैप किया जा रहा था. इसके बाद 20 मई को अतरसुइया थाने में एडवोकेट विजय मिश्रा के खिलाफ रंगदारी का मामला भी दर्ज दिया गया. इस पूरे मामले में जहां शिकायतकर्ता सईद अहमद मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं.
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