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असम में कर्फ्यू के समय में ढील, जानिए कितने बजे तक खुलेंगी दुकानें

असम में कोविड की स्थिति में सुधार के बाद कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है. सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानें, कार्यालय, बैंक आदि को शाम छह बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है.

असम में कोविड की स्थिति
असम में कोविड की स्थिति
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Published : Aug 17, 2021, 7:41 PM IST

Updated : Aug 17, 2021, 7:51 PM IST

गुवाहाटी : असम के स्वास्थ्य मंत्री केशब महंता ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में कोविड की स्थिति में सुधार के बाद कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है और कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला को छोड़ कर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी गई है.

महंता ने बताया कि यह नया दिशा निर्देश बुधवार को सुबह पांच बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान तकनीकी शिक्षा के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए वर्ग संचालन की अनुमति दी गई है.

उन्होंने बताया कि ये आदेश पूरे राज्य में लागू होंगे. मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार की शाम को हुई बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय किया गया.

उन्होंने बताया, 'प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों में राज्य में कमी आई है. लेकिन, गुवाहाटी में स्थिति संतोषजनक नहीं है. हमलोग इस पर नजदीक से नजर रख रहे हैं.' महंता ने बताया कि संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानें, कार्यालय, बैंक आदि को शाम छह बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है.

उन्होंने कहा कि शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा. उन्होंने बताया कि होटल, रिसॉर्ट, बार आदि शाम छह बजे तक खुले रहेंगे. सिनेमा घरों को खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है.

मंत्री ने बताया कि निजी यात्री वाहनों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गई है, हालांकि, कामरूप जिले से आवागमन को मंजूरी नहीं दी गयी है, गुवाहाटी कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में आता है. उन्होंने बताया कि वाहनों के परिचालन के लिये सम विषम संख्या का नियम वापस ले लिया गया है.

पढ़ें- केंद्र की सलाह पर अमल : असम जाने वालों को RTPCR की जरूरत नहीं, बस ये शर्त

गुवाहाटी : असम के स्वास्थ्य मंत्री केशब महंता ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में कोविड की स्थिति में सुधार के बाद कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है और कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला को छोड़ कर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी गई है.

महंता ने बताया कि यह नया दिशा निर्देश बुधवार को सुबह पांच बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान तकनीकी शिक्षा के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए वर्ग संचालन की अनुमति दी गई है.

उन्होंने बताया कि ये आदेश पूरे राज्य में लागू होंगे. मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति में सुधार के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार की शाम को हुई बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय किया गया.

उन्होंने बताया, 'प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों में राज्य में कमी आई है. लेकिन, गुवाहाटी में स्थिति संतोषजनक नहीं है. हमलोग इस पर नजदीक से नजर रख रहे हैं.' महंता ने बताया कि संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानें, कार्यालय, बैंक आदि को शाम छह बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है.

उन्होंने कहा कि शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा. उन्होंने बताया कि होटल, रिसॉर्ट, बार आदि शाम छह बजे तक खुले रहेंगे. सिनेमा घरों को खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है.

मंत्री ने बताया कि निजी यात्री वाहनों की अंतर-जिला आवाजाही की अनुमति दी गई है, हालांकि, कामरूप जिले से आवागमन को मंजूरी नहीं दी गयी है, गुवाहाटी कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में आता है. उन्होंने बताया कि वाहनों के परिचालन के लिये सम विषम संख्या का नियम वापस ले लिया गया है.

पढ़ें- केंद्र की सलाह पर अमल : असम जाने वालों को RTPCR की जरूरत नहीं, बस ये शर्त

Last Updated : Aug 17, 2021, 7:51 PM IST
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