गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले बच्चों को जन्म देना चाहिए. सीएम ने यह बयान गुवाहाटी के शंकरदेव कलाक्षेत्र में एक समारोह को संबोधित करते हुए दिया. सीएम ने समारोह में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम बाल विवाह को रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर आप बहुत कम उम्र में बच्चे को जन्म देंगी तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. इसी तरह, अगर आप वही काम अधिक उम्र में पहुंचने के बाद करती हैं, जैसे कि 30 या 35 उम्र में तो जरूर कुछ परेशानियां होंगी.
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Happy to distribute appointment letters to 1,208 selected candidates for Health & Family Welfare and Home & Political departments at Sankardev Kalakshetra, Guwahati.
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With 41,710 appointments so far, we are marching towards our goal of providing 1 lakh Govt jobs. pic.twitter.com/ddz5c5cP2J
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उन्होंने कहा कि 22 से 30 वर्ष की उम्र बच्चे को जन्म देने के लिए अच्छी उम्र है, क्योंकि मानव शरीर में कुछ बुनियादी चीजें होती हैं. भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा ही बनाया है. इसलिए मेरा सुझाव है कि जिन लड़कियों ने अभी तक शादी नहीं की है, वे जल्द करें. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि महिलाओं को 'उचित उम्र' में मातृत्व को अपनाना चाहिए, यहां तक कि उन्होंने पुरुषों को छोटी लड़कियों से शादी करने के खिलाफ चेतावनी दी - कम उम्र में विवाह और मातृत्व को रोकने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.
सरमा ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में मातृत्व के बारे में बात करते हुए कहा कि महिलाओं को मां बनने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे चिकित्सकीय जटिलताएं होती हैं. मातृत्व के लिए उपयुक्त आयु 22 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है. सरमा ने कहा कि शादी करने के लिए एक महिला की कानूनी उम्र 18 साल है. छोटी लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी. नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को उम्रकैद की सजा हो सकती है.
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सरमा गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में औपचारिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और गृह और राजनीतिक विभागों के लिए चयनित 1,208 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. असम के मुख्यमंत्री की टिप्पणी को बाल विवाह और कम उम्र के मातृत्व की जांच के लिए कड़े कानून लाने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम को लागू करने के राज्य सरकार के फैसले की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए.
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