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मुंबई क्राइम ब्रांच ने वसूली मामले में सचिन वाजे को हिरासत में लिया - मुंबई पुलिस की अपराध शाखा

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को उपनगर गोरेगांव में उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में सोमवार को हिरासत में ले लिया.

सचिन वाजे
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Published : Nov 1, 2021, 4:36 PM IST

मुंबई : मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को उपनगर गोरेगांव में उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में सोमवार को हिरासत में ले लिया. इससे पूर्व कोर्ट ने वाजे को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने जाने का निर्देश दिया था. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

वाजे को हिरासत में लेने के बाद अपराध शाखा के कर्मी मामले में पूछताछ के वास्ते आगे रिमांड पर लेने के लिए उन्हें यहां एस्प्लेनेड अदालत में ले गए. एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस को मामले में पूछताछ के लिए नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी. मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं.

सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को इस साल मार्च में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास से एक एसयूवी की बरामदगी और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. अंबानी के आवास के पास एसयूवी से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी.

ये भी पढ़ें - अदालत ने अवैध वसूली मामले में सचिन वाजे के खिलाफ पेशी वारंट पर रोक लगाने से किया इंकार

गोरेगांव थाने में दर्ज वसूली के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने विशेष अदालत से वाजे की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा था कि अपराध की आगे की जांच जरूरी है.

वाजे ने हाल में बायपास सर्जरी कराई थी, इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए अदालत ने जेल अधिकारियों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी. अदालत ने पाया कि वाजे कुछ दिनों की यात्रा करने के लिए फिट हैं. अदालत ने पिछले हफ्ते जेल अधिकारियों को एक नवंबर को उनकी हिरासत मुंबई पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया. बिल्डर सह होटल व्यवसायी बिमल अग्रवाल की शिकायत पर वाजे, परमबीर सिंह व अन्य के खिलाफ वसूली का मामला दर्ज किया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

मुंबई : मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को उपनगर गोरेगांव में उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में सोमवार को हिरासत में ले लिया. इससे पूर्व कोर्ट ने वाजे को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने जाने का निर्देश दिया था. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

वाजे को हिरासत में लेने के बाद अपराध शाखा के कर्मी मामले में पूछताछ के वास्ते आगे रिमांड पर लेने के लिए उन्हें यहां एस्प्लेनेड अदालत में ले गए. एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस को मामले में पूछताछ के लिए नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी. मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं.

सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को इस साल मार्च में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास से एक एसयूवी की बरामदगी और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. अंबानी के आवास के पास एसयूवी से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी.

ये भी पढ़ें - अदालत ने अवैध वसूली मामले में सचिन वाजे के खिलाफ पेशी वारंट पर रोक लगाने से किया इंकार

गोरेगांव थाने में दर्ज वसूली के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने विशेष अदालत से वाजे की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा था कि अपराध की आगे की जांच जरूरी है.

वाजे ने हाल में बायपास सर्जरी कराई थी, इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए अदालत ने जेल अधिकारियों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी. अदालत ने पाया कि वाजे कुछ दिनों की यात्रा करने के लिए फिट हैं. अदालत ने पिछले हफ्ते जेल अधिकारियों को एक नवंबर को उनकी हिरासत मुंबई पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया. बिल्डर सह होटल व्यवसायी बिमल अग्रवाल की शिकायत पर वाजे, परमबीर सिंह व अन्य के खिलाफ वसूली का मामला दर्ज किया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

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